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कोंग्रेस नेताओं ने किया धारा 144 का उलंघन, मूकदर्शक बनी रही शिमला पुलिस
कांग्रेस ने रिज मैदान पर धरना देने के लिए जिला प्रशासन की अनुमती माँगी थी लेकिन कोंग्रेस को जिला प्रशासन से धरना देने की अनुमति नही दी गई! बावजूद इसके कोंग्रेस ने रिज मैदान पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदशन किया!
शिमला- शिमला में कोंग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा शरेआम कानून का उलघन कर रिज मैदान पर प्रदर्शन किया! अनुमति न होने के बाद भी कोंग्रेस नेताओं ने रिज मैदान पर मौन प्रदर्शन कर शरेआम नियमो की धज्जिया उठाई!
शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गयी है! इसके तहत इन जगहों पर कोई भी राजनैतिक जलूस या धरना नहीं दे सकता! बाबजूद इसके कांग्रेस ने नेशनल हराल्ड मामले क लेकर वीरभद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों समेत पद्दाधिकारियों ने पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुखु की अगुवाई में पहले मामल रोड पर जलूस निकाला और बाद में रिज मैदान पर धरना दिया! ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ! जहा पुलिस मूकदर्शक बन कर तमाशा देखती रही!
कोंग्रेस के कार्यकर्त्ता करीब एक घंटे तक रिज मैदान पर धरने पर डटें रहे है! लेकिन पुलिस ने कोंग्रेस कार्यकर्ताओं को धरने से हटाने के लिए कोई भी कारवाही नही की! हालांकी इस दौरान शिमला पुलिस ने बार बार लाउड स्पीकर के जरिए धरने पर बैठे कांग्रेसी नेताओं को धरना खत्म करने के लिए आगाह किया बाबजूद इसके कांग्रेस के नेता रिज मैदान पर मुह पर काली पट्टी बांधे डेट रहे!. कांग्रेस ने रिज मैदान पर धरना देने के लिए जिला प्रशासन की अनुमती माँगी थी लेकिन कोंग्रेस को जिला प्रशासन से धरना देने की अनुमति नही दी गई! बावजूद इसके कोंग्रेस ने रिज मैदान पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदशन किया!
शिमला में प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकते समय आग की चपेट में आए कांग्रेस कार्यकर्ता (Video)
कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुखु ने धारा 144 तोड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने जिला प्रशासन से इस बाबत अनुमती ली थी जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी तय रणनीती के तहत ही रिज पर धरना दिया है! उनोहने कहा पार्टी द्वारा मौन रूप से धरना प्रदर्शन किया है!
पुलिस कर रही मामला दर्ज करने की बात
इसे देखते हुए पुलिस ने धारा 144 का उलंघन करने के लिए कांग्रेस के आला नेताओं पर मामला दर्ज करने की बात कर रही है ! पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है! अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , शिमला भजन नेगी ने कहा की कोंग्रेस द्वारा धारा 144 का उलंघन किया है जिसके खिलाफ कारवाही की जाएगी! पुलिस विडियो फुटेज देखेगी जिसके बाद कोंग्रेस के बड़े नेताओं के के खिलाफ कारवाही करेगे!
रिज मोल रोड पर लागु है धारा 144
शिमला के रिज मैदान और मोल रोड पर धारा 144 लागू है जहा पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन की अनुमति नही दी जा सख्ती है और अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कारवाही की जाती है ! लेकिन शनिवार को कोंग्रेस कार्यकर्त्ता एक घंटे तक मौन प्रदर्शन करते रहे ! जिनके खिलाफ पुलिस ने कोई भी कारवाही नही की !
क्या है आईपीसी की धारा 188
आईपीसी की धारा 188 के तहत ऐसे अपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें निर्धारित शक्ति प्राप्त लोकसेवक द्वारा किए गए आदेश की अवहेलना करना रहता है। जो कोई भी आदेशों को जानते हुए भी उनकी अवहेलना करता है और बाधा और अवरोध दर्ज करता है। उसके खिलाफ सामान्य स्थिति में 1 मास का कारावास या फिर 200 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की कार्यवाहियां होती हैं। यदि इस स्थिति में अवहेलना करने वाले किसी की जान को खतरे में डालते हैं तो उनके खिलाफ 6 माह की कैद तथा जुर्माना या फिर दोनो कार्यवाहियां होती हैं। इसके अलावा कि इस धारा के तहत आरोपियों को मौके से बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है तथा कोर्ट मैजिस्ट्रेट से ही जमानत मिल पाती है।
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गोबिंद सागर झील में क्रूज़ ट्रायल शुरू, अक्तूबर के अंत तक उपलब्ध होगी सुविधा
बिलासपुर-जिला बिलासपुर में इस वर्ष अक्तूबर के अंत तक पर्यटकों को क्रूज की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी देते हुए कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने का ट्रायल आरम्भ कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर से मनाली या कुल्लू तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने पर भी विचार कर रही है।
वहीं जिला ऊना के अंदरौली में गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होने वाली हैं। जिसे शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और संभवतः इस माह के अंत तक इन्हें जारी कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक जल क्रीड़ा गतिविधियों, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबद्ध गतिविधियों सहित साहसिक खेलों को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन साहसिक गतिविधियों को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए शीघ्र ही अंदरौली में गोविंद सागर झील कार्निवल का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा के पौंग बांध में भी साहसिक खेल गतिविधियां शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के मतियाल और जसवां- परागपुर विधानसभा क्षेत्र के नंगल चौक क्षेत्र में पौंग बांध में जल क्रीड़ा– गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मिल गई है।
पर्यटन विभाग जून, 2025 तक शिकारा, क्रूज फ्लोटिंग रेस्तरां, हाउस बोट तथा अन्य जल आधारित खेल गतिविधियों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा है।
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शिमला में एचआरटीसी ने शुरू की मोबिलिटी कार्ड की सुविधा,जानिए कहां बनेगा कार्ड
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अपने तीन काउंटर, बुकिंग काउंटर मॉल रोड शिमला, पुराना बस अड्डा शिमला व अन्तर्राज्य बस अड्डा टूटीकंडी शिमला में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) यात्रियों को जारी करने हेतू सुविधा उपलब्ध करवा दी है।
अब इच्छुक व्यक्ति हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपरोक्त बुकिंग काउंटर से अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इस कार्ड का मूल्य 100 रु होगा और इसका उपयोग यात्री हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा पत्र लेने के लिए कर सकेंगे।
इस कार्ड के उपयोग के लिए किसी प्रकार की इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। शुरुआत में यह कार्ड शिमला लोकल की बसों में उपयोग किया जा सकेगा तथा अगले चरण में यह सुविधा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अन्य क्षेत्रों की बस सेवा में भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।
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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय : पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम होंगे घोषित।
शिमला-मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई । इस बैठक में परीक्षा के परिणामों ,खाली पदों को भरने और अन्य कईं महत्वपूर्ण फैसलों पर स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
जल विद्युत परियोजनाएं :
780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
1630 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में रोगी कल्याण समितियों का होगा सुदृढ़ीकरण:
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस उप-समिति के सदस्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा होंगे।
कांगड़ा और सिरमौर में बनेंगे क्रिटिकल केयर ब्लॉक:
जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई, वहीं देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
एससीईआरटी और डाईट संस्थानों में सुदृढ़ीकरण का निर्णय :
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है।
एक प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा शैक्षिक ऋण :
बैठक में मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है । इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
इन रिक्त पदों पर होंगी भर्तियाँ :
- बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
- जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पद,चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
- गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक,जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद,सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया।
- हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
- शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली,जाबली,बरोटीवाला,नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है।