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अपंगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सोलनऔर चम्बा में लगेंगे निःशुल्क चिकित्सा शिविर

शिमला- सोलन जिले में दिव्यांगो को चिन्हित कर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शीघ्र ही सघन अभियान आरम्भ किया जा रहा है। उपायुक्त राकेश कंवर ने कहा कि जिले में इस दिशा में नवम्बर महीने में सभी विकास खण्डों में कुल 12 निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में केवल उन्हीं दिव्यांगो के प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे जिनके प्रमाणपत्र अभी बनाए जाने शेष हैं। प्रमाणपत्र धारकों को इन शिविरों में आने की आवश्यकता नहीं है।
जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि 3 नवम्बर, 10 नवम्बर, 16 नवम्बर, 17 नवम्बर तथा 24 नवम्बर 2016 को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, 05 नवम्बर, 12 नवम्बर, 25 तथा 26 नवम्बर, 2016 को को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालागढ़, 19 नवम्बर, 2016 को नागरिक अस्पताल कुनिहार, 21 नवम्बर, 2016 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पटट्। महलोग, 23 नवम्बर, 2016 को नागरिक अस्पताल कण्डाघाट में यह शिविर आयोजित किए जाएंगे। सभी शिविर प्रातः 10:30 बजे से शाम 04: 00 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि अपने आस-पास के क्षेत्र के सभी दिव्यांगो को इन शिविरों में आने के लिए प्रेरित करें।इन शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे ताकि पात्र दिव्यांगों की जांच के उपरान्त उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें।
उपायुक्त सोलन ने कहा कि 03 दिसम्बर, 2016 को विश्व विकलांगता दिवस से पूर्व सोलन जिले के सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इस दिशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जिला कल्याण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश सरकार के इस महत्त्वाकांक्षी अभियान में जहां जिले के सभी शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा वहीं इस वर्ग के कल्याण के लिए कार्यन्वित की जा रही योजनाओं से सभी को लाभान्वित करने में भी सहायता मिलेगी।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाए जाने वाले शिविरों की सफलता के लिए आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ताओं को इनसे जोड़ा जाएगा। आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता जिले की सभी पंचायतों एवं गांवों मं दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें इन शिविरोे में पंहुचने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, उप निदेशक उच्च तथा प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्व शिक्षा अभियान को निर्देश दिये कि सभी विद्यालयों एवं पंचायतों में विकलांग व्यक्ति चिन्हित करें ताकि सभी को अविलम्ब पहचान पत्र जारी किए जा सकें।
जिले में 5 स्थानों पर लगेंगे अपंगता प्रमाण पत्र शिविर, लोग उठायें पूरा लाभ: उपायुक्त
वहीं चम्बा में भी इस अपंगता प्रमाणपत्र शिविरों का आयोजन किया जा रहा है यह शिविर राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष निर्देशों की अनुपालना के तहत लगाए जा रहे हैं ।इन शिविरों के आयोजन से जुड़े प्रबंधों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने आज बताया कि लोगों को उनके घर द्वार पर यह सुविधा मिलेगी।
इन शिविरों के सफल आयोजन को ध्यान में रखते हुए संबंधित उपमंडलों के उपमंडलाधिकारी (नागरिक) समन्वय करेंगे। उपायुक्त चम्बा ने बताया कि पहला शिविर भरमौर स्थित अस्पताल में 4 नवंबर को लगेगा। सलूणी में यह शिविर 8 को, तीसा में 9 को,चूड़ी में 22 को और समोट में 29 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। शिविर सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। शिविर के दौरान विभिन्न प्रकार की अपंगता को लेकर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे।
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सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।
टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।
लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।
सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।
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बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।
उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।
विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।
विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।
इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।
इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।
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हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।
लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।
इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।
राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।
लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।
शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।
राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।