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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय: कोरोना पाबंदियां जारी रहेंगी, 14 सितम्बर तक बंद रहेंगें स्कूल
शिमला– शनिवार को प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की और वर्तमान पाबन्दियों को जारी रखने का निर्णय लिया। प्रदेश में 14 सितम्बर तक स्कूल बंद रहेंगें। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्त) नियम, 2008 में संशोधन और सम्मिलित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। कामगारों के पहली से आठवीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाई के लिए दिए जाने वाले 8000 रुपये और लड़कों को 5000 रुपये के स्थान पर अब दोनों के लिए 8400 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह नौवीं से बारहवीं कक्षा की लड़कियों को दिए जाने वाले प्रतिवर्ष 11000 रुपये तथा लड़कों को प्रतिवर्ष 8000 रुपये के स्थान पर इन विद्यार्थियों को 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे।
इसी प्रकार स्नातक कक्षा की लड़कियों को 16000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष तथा लड़कों को भी 12000 रुपये के स्थान पर 36000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। स्नातकोत्तर कक्षा की लड़कियों के लिए 21000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों के लिए 17000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। डिप्लोमा कोर्स करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 21000 रुपये व लड़कों को 17000 रुपये के स्थान पर 48000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों व डिग्री करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये तथा लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 60000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार पीएचडी अनुसंधान कार्य करने वाली लड़कियों को पूर्व में दिए जा रहे 36000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये और लड़कों को 27000 रुपये के स्थान पर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
प्रदेश मंत्रिमण्डल ने नई योजना बालिका जन्म उपहार योजना आरम्भ करने का भी निर्णय लिया, जिसके तहत बालिका के जन्म पर 51,000, रुपये की एफडीआर की जाएगी, जो अधिकतम दो बालिकाओं के जन्म पर देय होगी। इसी प्रकार विशेष रूप से सक्षम व मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता वाले बच्चों को 20,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमण्डल ने पंजीकृत लाभार्थियों की विधवाओं के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन आरम्भ करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में छात्रावास सुविधा योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया गया जिसके तहत पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कामगार को किसी भी छात्रावास में रहने वाले अपने बच्चों के रहने और खाने का खर्च वहन करने के लिए अधिकतम 20000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पंजीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1,50000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमण्डल ने फोरलेन निर्माण परियोजना से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा सम्बन्धी मुददों के समाधान के लिए जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन करने को अपनी मंजूरी दी, जिसके सदस्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर तथा वन मंत्री राकेश पठानिया होंगे। उप-समिति पड़ोसी राज्यों में सम्बन्धित नीति का अध्ययन करेगी।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में राज्य सरकार की नो डिफाॅल्ट गारंटी के नवीनीकरण के लिए क्रेडिट सीमा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 60 करोड़ रुपये करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में प्रत्येक नवगठित नगर निगम सोलन, मण्डी और पालमपुर में विभिन्न श्रेणियों के 15 पदों के सृजन और भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रत्येक नवगठित नगर निगम में कनिष्ठ अभियंता के दो पद, स्वच्छता पर्यवेक्षक के दो पद, ड्राफ्ट्समैन के स्थान पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन का एक पद, पीए के स्थान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तीन पद और जेओए (आईटी) के चार पद भरने का निर्णय लिया गया। इन पदों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जाएगी जब तक इन पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जाता।
बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो पदों को नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ तकनीशियन (विद्युत) के 12 पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास खण्ड परागपुर, काजा, बैजनाथ और घुमारवीं में चालकों के चार पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने चैधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एसोसिएट निदेशक के 6 पदों को भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र के विश्राम गृह भवन सराहां में अतिरिक्त तीन कमरों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिला के बलद्वाड़ा में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन के साथ मण्डी जिले के थलौट में लोक निर्माण विभाग का नया मंडल सृजित करने का निर्णय लिया।
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LSD तस्करी मामले में अब हरियाणा से सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी संदीप सप्लायर को बदले में देता था गांजा
शिमला: बीते दिनों न्यू शिमला क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपियों को करीब एक करोड़ रुपये की LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें एक युवक और युवती शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11.57 ग्राम एलएसडी और 562 स्टैंप साइज स्ट्रिप्स बरामद की थी। पुलिस ने अब इस मामले में सप्लायर को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।
एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।
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हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 15 और 16 मार्च को बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च के बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग के मुताबिक 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के खराब रहने के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में तापमान गिरावट दर्ज की जा सकती है।
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शिमला में 1 करोड़ रुपये का LSD बरामद, जानिए भारत में क्यों प्रतिबंधित है यह नशा और क्या है सजा ?
शिमला: बुधवार को पुलिस ने न्यू शिमला क्षेत्र में एक भवन से करीब एक करोड़ रुपये की LSD (lysergic acid diethylamide) ड्रग्स बरामद की है। बता दें कि भारत में एलएसडी प्रतिबंधित है। एलएसडी रखना, बेचना या तस्करी करना एक गंभीर अपराध है और मात्रा के आधार पर इसकी सजा तय होती है।
मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।
क्या होता है LSD ?
एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।
यह कैसे बनता है?
LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।
सेवन करने पर क्या होता है?
एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।
सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:
- ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
- समय और स्थान की समझ में बदलाव
- भावनाओं में अचानक परिवर्तन
- वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
- अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
- दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।
भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून
भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।
सजा का प्रावधान
| मात्रा | सजा |
|---|---|
| छोटी मात्रा | अधिकतम 1 वर्ष की जेल या ₹10,000 तक जुर्माना |
| मध्यम मात्रा | 10 वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना |
| व्यावसायिक मात्रा | 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास और ₹1–2 लाख तक जुर्माना |
दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।
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