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न्यायालय आदेशों की धमकी देकर विभाग अवैध कब्जे न होने पर भी तुड़वा रहा मकान: विकास समिति टुटू

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Shimla Encroachment pictures

​शिमला -​सड़क चौड़ी करने के उद्देश्य से ​शिमला -नालागढ़ सड़क पर लोगों ने अपने कहीं अपने मकानो की सीढ़ियां व् छज्जे खुद ब खुद तोड़ दिए हैं ​यहां तक किं कई स्थानो पर भवन मालिकों ने अपने दो-दो मंजिला मकानों की दीवारें, पक्के स्लैब व् आर.सी.सी पिलर भी तोड़ दिए हैं जिसे सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग अवैध बता रहा था! पक्के मकान,अपने घरों व् दुकानो को आने-जाने वाले रास्ते तोड़ने के बावजूद भी स्थानीय जनता में विभाग के प्रति ​सरकार व् उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रति ​अभी भी ​रोष व्यापत है! सड़क किनारे ​घरों व् दुकानो को आने-जाने वाले ​​सीढ़ियां व् ​रास्ते ​तोड़ने वाले कुछ भवन मालि​​कों का कहना है कि बेशक हमने अपने घरों को आने-जाने के रास्ते तोड़​ ​दिए लेकिन मौके पर सड़क चौड़ी होने के कोई आसार नजर नहीं आतें हैं!

​जिससे न्यायालय के आदेशों की अनुपालना को प्रदेश सरकार का लोक निर्माण विभाग अमल में ला सके!​वहीँ वैली साईड बने मकान मालिकों ने कहा कि हमने तो अपने ​छज्जे व् दो-दो मंजिला मकान तोड़ दिए है! जहां -जहां रोड विभाग ने सड़क भूमि पर अवैध कब्जा होने की बात कही है लेकिन मौके पर सड़क और मकान के गैप के बीच जो मौके पर अब गहरी खाई बन गई है! उसे विभाग कब भरेगा जहां हर समय अब मौत मंडरा रही है! सड़क किनारे से यदि कोई वाहन अब इस गैप से हमारे भवनो के ऊपर आकर गिर जाएगा और बिल्ड़िंग को नुकसान होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा!

वहीँ विकास समिति टुटू ​​ने विभाग की ​सड़क चौड़ी करने की प्लानिंग के बिना ​इस ​बेतरतीब ​कार्यवाही के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है! विकास समिति अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा और सड़क को चौड़ी करने के लिए बिलकुल भी गंभीर नहीं दिखाई देता है! उन्होंने कहा कि ​टुटू चौक के पास लोगों ने नगर निगम की सीढ़ीयों के साथ सटे अपने दुकानों को आने-जाने वाले रास्ते तो तोड़ दिये और अब मौके पर मौत के कुएं बन गए हैं! जहां हर समय राहगीर/ग्राहक के सिर मौत मंडरा रही है उसे कौन भरेगा! लोक निर्माण विभाग के फील्ड इंजीनीयरों से सड़क चौड़ी करने व सड़क सुरक्षा को लेकर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं! जबकि सड़क चौड़ी करने की कार्यवाही को लेकर विभाग अभी तक सोया हुआ है!
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जब तक सड़क के बीचो बीच ​नगर-निगम की सीढ़ियों जैसी रुकावटें व ​​सड़क के बीचों बीच खड़े खंबे-हैण्डपम्प-ट्रांसफार्मर-इत्यादि ​हटाने के कार्यों को ​विभाग ​प्राथमिकता पर नहीं निपटाता मौके पर सड़क चौड़ाई होने की कोई संभावना नहीं है!

समिति अध्यक्ष का कहना है कि मौके पर सीढ़ियाँ/छ्ज्जे/रास्ते तोड़ने से मौत के कुएं बनने की स्थिति से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा दिया गया है ताकि सड़क चौड़ी किए बिना व सड़क सुरक्षा जैसे कार्यों जल्द न किए जाने पर किसी बिल्डिंग में गाड़ी या राहगीर के गिरने से कोई जान माल का नुक्सान न हो! विभाग साथ-साथ सड़क चौड़ी करता और सड़क किनारे बसे लोगों के रास्ते तोड़ता तो ऐसी कार्यवाही ​से ​राष्ट्र सम्पति का ​भी ​नुक्सान ​न होता और स्थानीय जनता को भी कोई परेशानी न होती!

​​समिति के ​महा सचिव ठाकुर सिंह वर्मा ने कहा की अतिक्रमण मामले में विभाग ​एक ही स्थान पर ​दोगली नीति अपना रहा है​ तथा जहां एक ओर छोटे से चाय कारोबारी के ढारे पर भी न्यायालय को ढाल बना कर हथौड़ा चला दिया है! ​जबकि ​सड़क के ​बीचो​-​बीच प्रभावशाली ठेकेदारों को ​शराब चलाने जैसे ​कारोबार के लिए सड़क की सरकारी भूमि पर ढारे बनाने की इजाजत ​दे दी गई है जो की असंवैधानिक है! उन्होने कहा कि जिस स्थल पर सड़क के बीचों बीच ढ़ारा बनाने की इजाजत दी गई है उस स्थान पर सड़क पहले से अधिक तंग हो गई है और हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है!

विभाग ने अनापति प्रमाण पत्र जारी करने में भी अनिमियतीतायें बरती हैं जिसके सबूत समिति के पास मौजूद है! ​​समिति के ​महा सचिव ठाकुर सिंह वर्मा ने कहा विभाग के आला अधिकारियों को ​कई मर्तवा शिमला से टुटू-नालागढ़ ​सड़क को चौड़ा ​करने का आग्रह किया गया है लेकिन विभाग के आला अफसर गंभीर नहीं है!

व्यापार मंडल टुटू ने भी दुकानों को आने-जाने वाले रास्तों को तोड़ने ​को लेकर रोष व्यक्त किया है! व्यापार मंडल के अध्यक्ष ​राजीव सूद ​ने कहा कि ​लोक निर्माण ​विभाग ​ने इस मार्ग के बाधित बिजली के पोल व् सड़क किनारे छोटे-छोटे अवरोधों को दूर करने ​से पूर्व भवन मालिकों से दुकानों को आने-जाने वाले रास्ते तो तुड़वा दिये लेकिन सरकारी जगह होने पर सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जिस कारण राहगीर के सिर पर हमेशा मौत का साया मंडराने लगा है!उन्होंने कहा कि मौके पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ​को कई बार कहा कि सरकारी भूमि में या येलो लाईन के दायरे में भवन मालिको के​ सिर्फ रास्ते या दुकानो को जाने वाली सीढ़ियां या रैम्प इत्यादि ही शामिल ​हो रहे हैं और विभाग को चाहिुए की अतिक्रमण को हटाने ​के साथ-साथ सड़क को चौड़ा करे ताकि भवन या दुकानों को आने-जाने के लिए ​व्यापारी वर्ग को कोई परेशानी न उठानी पड़े लेकिन विभाग जानबूझ कर अंजान बना हुआ है!
Shimla Municipal Corporation

​वहीं ​विकास समिति टुटू के अध्यक्ष नागेन्द्र गुप्ता ने ​दोबारा जनहित में मांग की है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए विभाग को तुरंत कोई ठोस नीति बनाए और टुटू चौक पर सड़क को चौड़ा करने में सबसे बड़ी बाधा लोअर-टुटू को जाने वाला निगम पैदल मार्ग ​तथा बिजली के खंबे को हटाकर डंगा लगाकर सड़क को चौड़ा करे!

​उच्च न्यायालय के आदेशों का ​पालन करने की धमकी देकर विभाग अवैध कब्जे न होने पर भी मकान तुड़वाने की कार्यवाही को अंजाम देने पर तुला हुआ है! लेकिन गहरी खाई बनने पर सड़क सुरक्षा व सड़क चौड़ा करने को लेकर विभाग न्यायालय के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है ताकि रोजाना ट्रैफिक जाम से जनता को राहत मिल सके!

​शिमला शहर में रोजाना लग रहे ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए आमजनता भी चाहती है कि ​सड़कें चौड़ी हों विशेषकर जब एम्बुलेंस जैसी आपातकाल सेवायें प्रभावित होती हैं लेकिन अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग ​गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है जिसके लिए सरकार की ओर से विभाग को सख्त आदेश जारी होने चाहिए!​अतिक्रमण मामलों में ​न्यायालय के आदेशों को ढाल बना कर विभाग कई ​स्थानो पर बेक़सूर को भी कसूरवार साबित कर​ कार्यवाही करने की कोशिश ​कर रहा है जो कि न्यायसंगत नहीं है!

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LSD तस्करी मामले में अब हरियाणा से सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी संदीप सप्लायर को बदले में देता था गांजा

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शिमला: बीते दिनों न्यू शिमला क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपियों को करीब एक करोड़ रुपये की LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें एक युवक और युवती शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11.57 ग्राम एलएसडी और 562 स्टैंप साइज स्ट्रिप्स बरामद की थी। पुलिस ने अब इस मामले में सप्लायर को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।

एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।

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हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 15 और 16 मार्च को बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च के बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।

विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग के मुताबिक 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के खराब रहने के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में तापमान गिरावट दर्ज की जा सकती है।

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शिमला में 1 करोड़ रुपये का LSD बरामद, जानिए भारत में क्यों प्रतिबंधित है यह नशा और क्या है सजा ?

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शिमला: बुधवार को पुलिस ने न्यू शिमला क्षेत्र में एक भवन से करीब एक करोड़ रुपये की LSD (lysergic acid diethylamide) ड्रग्स बरामद की है। बता दें कि भारत में एलएसडी प्रतिबंधित है। एलएसडी रखना, बेचना या तस्करी करना एक गंभीर अपराध है और  मात्रा के आधार पर इसकी सजा तय होती है।

मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।

क्या होता है LSD ? 

एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।

यह कैसे बनता है?

LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।

सेवन करने पर क्या होता है?

एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।

सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:

  • ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
  • समय और स्थान की समझ में बदलाव
  • भावनाओं में अचानक परिवर्तन
  • वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
  • अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
  • दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।

भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून

भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।

सजा का प्रावधान

मात्रा सजा
छोटी मात्रा अधिकतम 1 वर्ष की जेल या ₹10,000 तक जुर्माना
मध्यम मात्रा 10 वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना
व्यावसायिक मात्रा 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास और ₹1–2 लाख तक जुर्माना

दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।

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