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टूटीकंडी अंतर्राजीय बस स्टेंड पर सुविधाओं का अभाव, जनता परेशान

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ,
हिमाचल प्रदेश सरकार !
विषय : टूटीकंडी अंतर्राजीय बस स्टेंड पर सुविधाओं का अभाव –जनता परेशान
1. दोनों लिफ्टें स्वारियों के लिए बनी जी का जंजाल
एक पर लिखा only for hotel guests–एक पर लिखा luggage is not allowed in the lift –कैसे जाएँ भारी भरकम सामान लेकर ऊपरी मंजिल में बस लेने !
2॰ आधे घंटे की पार्किंग फीस –10 रुपये की जाये — जनहित में मांग
(सुविधाएं पहले सवारियों के लिए उपलब्ध करवाई जाये –फिर होटल वालों के लिए — जनहित में मांग
महोदय , टूटी-कंडी बस अड्डे पर जनता को उचित सुविधायें नहीं मिल रही हैं जिस कारण यात्री परेशान हैं ! महोदय ,आई॰एस॰बी॰टी॰ में दूसरी मंजिल में बस स्टाप होने की दिशा में सवारियों को भारी भरकम इटायची व सामान उठाने की समस्या को लेकर और लिफ्ट बंद होने की शिकायत को लेकर जब हमने पहले भी प्रदेश सरकार से बुजुर्गों /अपंगों और महिलाओं को भारी भरकम सामान बस प्रस्थान स्थल दूसरी मंजिल में होने पर एक्सलेटर लगाने व रैम्प बनाने की मांग की थी तो अड्डा प्रशासन ने जनहित की मांग को यह कह कर ठुकरा दिया था की वहाँ पर चौबीस घण्टे लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है !
महोदय, 19.6.14 की रात जब मैं अपने परिवार सहित अपनी बेटी को 10.15 बजे की वॉल्वो में दिल्ली के लिए बिठाने गए तो दोनों लिफ्टों में लगी स्लिपों को देख कर (1.luggage is not allowed in the lift , 2.only for hotel guests) व लिफ्ट आपरेटर द्वारा सामान न ले जाने पर मना करने के करने पर भारी परेशानी उठानी पड़ी !
महोदय,मैं दिल की बीमारी से भी ग्रस्त हूँ और बेटी उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर जा रही थी जिसके पास तकरीबन 60 किलो से ऊपर का भारी भरकम व्हील बैग था परंतु मौके पर रैम्प न होने और लिफ्ट में सामान न ले जाने की इजाजत होने पर तथा रात को किसी खान / कुली के न होने पर हमे सामान को दूसरी मंजिल बस तक पहुंचाने में बहुत परेशानी की सामना करना पड़ा !
महोदय ,मेरी पत्नी व बेटी दोनों मिलकर बैग को सीढ़ियों में खींचने की कोशिश करती रही पर भारी ईटायची होने पर उन्हे वहीं रुकना पड़ा तथा सामान उठाने के लिए अन्य युवा सवारियों की मदद लेनी पड़ी !
महोदय ,ऐसे कई यात्री हमारे सामने आए जिन्हे भारी बैग -इटायची उठाने में बहुत परेशानी आ रही थी ! यहाँ तक की कई युवा तो सरकार और प्रशासन की खिल्ली भी उड़ाते नजर आए !
महोदय ,माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश भी हैं और केंद्र व राज्य सरकार की पालिसी भी है की सभी नए भवनो में दृष्टीहीनों/अपंगों /बुजुर्गों के लिए बैरीयर फ्री रास्ते (रैम्प /लिफ्ट /एक्सलेटर इत्यादि ) सुविधाये दी जाएँ परंतु इस नए भवन में रैम्प न होने के कारण उनके इलावा रोजाना आने -जाने वाली सवारियों को दूसरी मंजिल में बस स्टाप होने पर सामान लाने- ले जाने की बहुत समस्या आती है !
महोदय ,ऊपरी मंजिल जहां से बसों का प्रस्थान होता है उस स्थान को जाने के लिए कम से कम 40-50 सीढ़ीयाँ हैं जिस पर बुजुर्गों,महिलाओं,अपंगों व मेरे जैसे दिल के मरीजों व श्वाश (asthma) जैसे रोगियों को सामान सहित ऊपर -आने जाने में काफी असुविधा होती है ! ऐसे में सामान को ऊपरी मंजिल में पहुंचाने के लिए किस खान को याद करे (खान जो इस बस स्टैंड का मालिक है मै॰खान एंड कंपनी जो कभी लिफ्ट बंद करवा देते हैं या कभी लिफ्ट के बाहर स्लिप लगा देते हैं ) या दूसरे वह कश्मीरी खान जो कुली का कार्य करते हैं ) दोनों ही प्रकार के व्यक्ति समस्या का हल निकालने के लिए रात के समय मौके पर मौजूद नहीं होते हैं !
महोदय ,बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है की हिमाचल की भोली -भाली जनता को उचित सुविधाएं न देकर इस आई एस॰बी॰टी॰पर पार्किंग के नाम पर भी लूटा जा रहा है !
महोदय,अक्सर देखा जाता है की कोई भी परिवार की बेटी या बेटा जब शिमला से बाहर प्रस्थान करता है तो उनके माँ-बाप परिजन उसे छोड्ने (c-off करने ) बस स्टाप तक आते हैं और मात्र पाँच या दसमिनट के लिए कार पार्किंग पर उनसे पचास रुपये वसूल कर लिए जाते हैं ! क्योंकि अंतर्राजीय बस टर्मिनल होने पर किसी भी बस को प्रस्थान करने से 15 मिनट पूर्व की काऊंटर पर आने की इजाजत है !
महोदय ,उपरोक्त तथ्यों पर जनहित में आपसे निवेदन है की इस बस स्टाप पर तुरंत एक्सलेटर या ऊपरी मंजिल के लिए यात्रियों के लिए रैम्प बनाने के आदेश अड्डा प्रशासन को दिये जाएँ या मुख्य प्रस्थान स्थल ( बस स्टैंड) निछली मंजिल में शिफ्ट किया जाये ताकि किसी जन साधारण को कोई परेशानी न उठानी पड़े !
महोदय ,छोटे वाहनो की पार्किंग फीस प्रथम प्रति घंटा 10.00 रुपये रखने से वाहनो की आवाहजाही भी अधिक होगी और निश्चित तौर पर वाहनो की frequency भी बढ़ेगी तथा वाहन बढ्ने से कंपनी /ठेकेदार को भी आय होगी !
कृपया जनहित में राहत प्रदान करें !
नागेन्द्र गुप्ता
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सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।
टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।
लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।
सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।
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बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।
उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।
विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।
विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।
इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।
इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।
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हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।
लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।
इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।
राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।
लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।
शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।
राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।