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मंत्रिमण्डल के निर्णय : हिमाचल में अन्तरराज्यीय बसों को शुरू करने और ई-पास समाप्त करने पर सहमति, पढ़ें कैसे होगी 12वीं कक्षा के थ्योरी के अंकों की गणना
शिमला- हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज 22 जून 2021 को आयोजित की गयी। 1 जुलाई, 2021 से वाॅल्वो बसों सहित सभी अन्तरराज्यीय बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू करने और एक जुलाई से ई-पास को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय में एक जुलाई से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ काम करना शुरू कर दिया जायेगा।
मंत्रिमंडल के द्वारा सभी दुकानों को प्रातः 9 बजे से सांय 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है जबकि रेस्टोरेन्ट को रत 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। इन्डोर सामाजिक समारोह में इन्डोर क्षमता का 50 प्रतिशत, अधिकतम 50 लोग, जबकि खुले में आयोजित होने वाले समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है।
मंत्रिमण्डल ने 12वीं कक्षा के थ्योरी के अंकों की गणना करने के लिए 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को 10 प्रतिशत, ग्याहवीं कक्षा के परिणाम को 15 प्रतिशत और प्रथम व द्वितीय टर्म एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं को 55 प्रतिशत का महत्त्व (वेटेज) देने के साथ-साथ अंग्रेजी विषय के परिणाम को 5 प्रतिशत का महत्त्व देने और आंतरिक मूल्यांकन को 15 प्रतिशत महत्त्व देने के आधार पर फार्मूला अनुमोदित किया गया है। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जुलाई, 2021 के तीसरे सप्ताह तक घोषित किए जाएंगे।
मंत्रिमण्डल ने गर्मियों में बंद होने वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में 26 जून से 25 जुलाई तक एक माह का अवकाश प्रदान करने की अनुमति दी है। कुल्लू जिले में 23 जुलाई से 14 अगस्त, 2021 तक 23 दिनों का अवकाश होगा। इसके अतिरिक्त लाहौल-स्पीति में इस वर्ष एक जुलाई से 31 जुलाई तक एक माह का अवकाश रहेगा। सर्दियों में अवकाश वाले विद्यालयों में अध्यापक एक जुलाई, 2021 से पाठशाला में आना आरम्भ करेंगे। जबकि छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस प्रकार से योजना तैयार करने के निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों के अधिकांश शिक्षक व गैर-शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण इस माह के अंत तक हो सके।मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में जल शक्ति विभाग के नये मण्डल के अलावा साई में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने की अनुमति दी है।
मंत्रिमण्डल ने राज्यों के चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर छात्रों (एमडी, एमएस एवं डीएनबी), जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और डीएम, एमसीएच छात्रों का स्टाइपेंड 5000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के खिलाड़ियों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय के अनुसार खण्ड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपये से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया है।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को एक अप्रैल, 2021 से 300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से विभाग के लगभग 1252 अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 30 जून, 2021 तक विभिन्न श्रेणियों के 1602 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने को कार्याेत्तर अनुमति देने के लिए सहमति प्रदान की है। बैठक में कोविड महामारी की सम्भावित तीसरी लहर के दृष्टिगत इन कर्मचारियों को 30 सितम्बर, 2021 तक सेवा विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में गोविन्द सागर जलाशय की कार्य प्रणाली में बदलाव के लिए पट्टा/निविदा अवधि को कम से कम एक से चार वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया। तथा अभियोजन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबन्ध आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 25 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक में जिला किन्नौर के कल्पा में नये खोले गए उप-कारागार के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की है।
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LSD तस्करी मामले में अब हरियाणा से सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी संदीप सप्लायर को बदले में देता था गांजा
शिमला: बीते दिनों न्यू शिमला क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपियों को करीब एक करोड़ रुपये की LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें एक युवक और युवती शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11.57 ग्राम एलएसडी और 562 स्टैंप साइज स्ट्रिप्स बरामद की थी। पुलिस ने अब इस मामले में सप्लायर को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।
एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।
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हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 15 और 16 मार्च को बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च के बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग के मुताबिक 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के खराब रहने के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में तापमान गिरावट दर्ज की जा सकती है।
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शिमला में 1 करोड़ रुपये का LSD बरामद, जानिए भारत में क्यों प्रतिबंधित है यह नशा और क्या है सजा ?
शिमला: बुधवार को पुलिस ने न्यू शिमला क्षेत्र में एक भवन से करीब एक करोड़ रुपये की LSD (lysergic acid diethylamide) ड्रग्स बरामद की है। बता दें कि भारत में एलएसडी प्रतिबंधित है। एलएसडी रखना, बेचना या तस्करी करना एक गंभीर अपराध है और मात्रा के आधार पर इसकी सजा तय होती है।
मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।
क्या होता है LSD ?
एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।
यह कैसे बनता है?
LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।
सेवन करने पर क्या होता है?
एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।
सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:
- ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
- समय और स्थान की समझ में बदलाव
- भावनाओं में अचानक परिवर्तन
- वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
- अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
- दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।
भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून
भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।
सजा का प्रावधान
| मात्रा | सजा |
|---|---|
| छोटी मात्रा | अधिकतम 1 वर्ष की जेल या ₹10,000 तक जुर्माना |
| मध्यम मात्रा | 10 वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना |
| व्यावसायिक मात्रा | 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास और ₹1–2 लाख तक जुर्माना |
दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।
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