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स्कूल खुले,5-डे वीक खत्म,पढ़ें मंत्रिमंडल के अन्य फैसले

हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। 4 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश करेंगे।
शिमला- आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
जिसके अंतर्गत गर्मियों के अवकाश वाले 9 वीं से 12वीं कक्षा सभी शैक्षणिक संस्थानों को 3 फरवरी से खोलने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान,कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 3 फरवरी से खुल जाएंगे।
30 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में पिछले 24 घंटो में 4915 कोविड टेस्ट हुए थे जिनमें से 787 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए थे,और 9 मौतें हुईं थी।
कक्षाओं की क्षमता के 50 फीसदी हिसाब से विद्यार्थी बिठाये जाएंगे। शिक्षा उपनिदेशकों के माध्यम से स्कूलों के प्रिंसिपल को आदेश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के स्कूल आने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए।
वहीं सरकार ने सभी कार्यालयों के फाइव डे वीक की व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया है। अब सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन 100 प्रतिशित क्षमता के साथ खुले रहेंगे, हालांकि दिव्यांग व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को घर से ही कार्य करने की छूट दी गई है।
सरकार ने फ़िलहाल आगामी आदेशों तक लंगर आयोजन पर रोक रहेगी।तो वहीं सभी ज़िम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया।
कोविड मानकों और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ सभी सामाजिक समारोह में आउटडोर में 500 लोगों की क्षमता के साथ और इंडोर में 250 लोगों और 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यक्रम हो सकेंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना से हर दिन 8 से 9 मौतें हो रही हैं,अगर पूरी जनवरी माह की बात करें तो कोरोना से कुल 124 लोगों ने अपनी जान गवाई है जो कि काफी अधिक है और यह आकंड़ों दिन ब दिन बढ़ रहे है।
वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कोविड टेस्टिंग में भी कमी आई है, फिर भी प्रदेश सरकार ने स्कूलों कोचिंग संस्थान,पुस्तकाल,ज़िम,क्लब इत्यादि को खोलने का फैसला लिया है।
रात्रि कफ्र्यू पूर्व की भांति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा और दुकानें सामान्य तौर पर ही खुली और बन्द होंगी, इसमें सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है।
कैबिनेट की इस बैठक में ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आय सीमा बढ़ा दी गई है। इस सीमा को 35 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार कर दिया गया है। मंडी के बालीचौकी में बागवानी विकास कार्यालय खोलने और आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को आईजीएमसी-आरकेएस/सीजीएचएस दरों पर 40.50 प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक माॅडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निःशुल्क जांच शामिल हैं,को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है।
अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मंत्रिमंडल बैठक में हिमाचल भवन, नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने और इसमें विभिन्न वर्गों के नौ पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने 14 जनवरी 2022 को कांगड़ा जिला के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया मंडल खोलने के बारे में लिए गए अपने निर्णय में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तीन अनुभागों चड़ी, गग्गल और रजौल को उपमंडल गग्गल के तहत लाने के लिए आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया।
मंडी जिला के चच्योट क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाहवा को राजकीय उच्च विद्यालय तथा सराज क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय मागी, सेरी भटवारा और बागी भनवास को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व उन्हें भरने का निर्णय लिया।
बैठक में मंडी जिला के बाली चैकी विकास खंड में बागवानी विकास अधिकारी का कार्यालय खोलने तथा चार पदों के सृजन और उन्हें भरने का निर्णय लिया।
राशन कार्ड धारकों पर आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में अधिरोपित 25 पैसे प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।
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सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।
टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।
लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।
सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।
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बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।
उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।
विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।
विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।
इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।
इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।
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हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।
लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।
इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।
राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।
लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।
शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।
राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।