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हिमाचल की 2 विभूतियों को पदमश्री अवार्ड, आईजी हिमांशु मिश्रा को राष्ट्रपति पुलिस पदक, अन्य 4 अधिकारियों को पुलिस पदक सम्मान

शिमला- हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से विद्यानंद सरैक और कला क्षेत्र के लिए चंबा से संबंद्ध रखने वाली ललिता वकील को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साहित्य-शिक्षा के लिए प्रदेश के सिरमौर जिले के देवठी-मझगांव क्षेत्र के निवासी विद्यानंद सरैक और चंबा से कला क्षेत्र के लिए ललिता वकील को भारत सरकार पदमश्री अवार्ड से अंलकृत करेगी।
हस्तशिल्पी ललिता वकील चंबा रूमाल के संरक्षण हेतु पदमश्री अवार्ड
चंबा शहर के चौंतडा से सम्बन्ध रखने वाली अंलकृत हस्तशिल्पी ललिता वकील को चंबा रूमाल के संरक्षण को लेकर राष्ट्रपति पदमश्री अवार्ड से अंलकृत करेंगे।
ललिता वकील को 1993 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सम्मानित किया था। 2012 में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया। ये सम्मान पाने वाली ललिता वकील इकलौती हिमाचली हस्तशिल्पी हैं। 2017 में महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से मेनका गांधी ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड से महिला गुरु के तौर पर प्रदान किया था।
16 वर्ष की उम्र से ही ललित वकील चंबा रूमाल कला से जुड़ गई थी। ललिता लड़कियों को इस कला की बारीकियां निशुल्क सिखाती हैं । प्रारंभिक दौर में घर पर कपड़े की कटिंग अथवा क्रोशिए बुनाई से उनका सफर आरंभ हुआ।
ललिता वकील को जर्मनी, कनाड़ा, रूमानिया व ग्रीस में कला भ्रमण में प्रदर्शनियां लगाने के अतिरिक्त उन्हें काफी प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्राप्त हुए है। स्वदेशी धरती पर राष्ट्रपति, राज्यस्तरीय व जिलास्तरीय भी कई अवार्ड मिले हैं।
जानिए चंबा रुमाल की खासियत
चंबा रुमाल अपनी कला और शानदार कशीदाकारी के कारण देश के अलावा विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। चंबा रुमाल की कारीगरी मलमल, सिल्क और कॉटन के कपड़ों पर की जाती है। चंबा रुमाल पर की गई कढ़ाई ऐसी होती है कि दोनों तरफ एक जैसी कढ़ाई के बेल बूटे बनकर उभरते हैं। यही इस रुमाल की खासियत भी है।
विद्यानंद सरैक साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार
सिरमौर जिला के उपमंडल राजगढ़ के गांव देवठी-मझगांव के रहने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार और लोकगायक विद्यानंद सरैक को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा।
विद्यानंद सरैक को राष्ट्रीय संगीत एवं नाट्य अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
विद्यानंद सरैक चार वर्ष की उम्र से ही हिमाचली लोक संस्कृत ,करियाला (नाटक) मंच, पारम्परिक फोक संगीत की विभिन्न विधाओंके प्रति उनका लगाव बढ़ता गया। 81 वर्ष की आयु में भी वह लोक साहित्य, लोक संस्कृति के संरक्षण में जुड़े हैं।
विद्यानंद सरैक ने बताया कि उन्होंने हिमाचली संस्कृति तथा लोक विद्याओं पर किताबें लिखी हैं।विद्यानंद सरैक ने स्नातक तक शिक्षा हासिल की है और उन्होंने 1959 से 1976 तक शिक्षा विभाग में अध्यापक रहे हैं ।
वर्ष 1972 में उन्होंने पहाड़ी कविताओं की पुस्तकों का संग्रह चिट्टी चादर, होरी जुबड़ी, नालो झालो रे सुर भाषा एवं संस्कृति विभाग के साथ मिल कर किया। विद्यानंद सरैक को 200 से अधिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और 2018 में उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया था।
उन्होंने 2003 में चूड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल के साथ मिलकर लोक संस्कृति और पहाड़ी भाषा के संरक्षण का कार्य आरंभ किया। कुछ समय पहले खंड विकास अधिकारी कार्यालय राजगढ़ से उनकी उपलब्धियों का रिकॉर्ड मांगा गया था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विद्यानंद सरैक को साहित्य के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है।
इन पुलिस अफसरों को भी मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक सम्मान
हिमाचल प्रदेश पुलिस में आईजी दक्षिणी रेंज शिमला हिमांशु मिश्रा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा की गई है। आईपीएस अधिकारी हिमांशु मिश्रा को इससे पहले उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए 2017 में पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।
वहीं अन्य चार पुलिस अधिकारियों रंजना चौहान, विजय कुमार शर्मा, लक्ष्मण कुमार और जगदीश चंद को भी उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक दिए जायंगे।
जिन्हे यह पुलिस मेडल दिए जायँगे उनमे रंजना चौहान जो कि लोकायुक्त शिमला में पुलिस अधीक्षक हैं। विजय कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला हैं। लक्ष्मण ठाकुर पुलिस स्टेशन (पश्चिमी) शिमला यानी बालूगंज में इंस्पेक्टर हैं, जबकि जगदीश चंद राज्य अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) में मानद एएसआई हैं।
कालाअंब के सीआरपीएफ कमांडेंट निसार को भी मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक
सिरमौर के कालाअंब के ओगली के रहने वाले सीआरपीएफ में कमांडेंट निसार मोहम्मद को भी सीआरपीएफ के राइजिंग-डे पर हेडक्वार्टर गुरुग्राम में 19 मार्च को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।
निसार मोहम्मद वर्ष 1997 में सीआरपीएफ में सीधे सहायक कमांडेंट के तौर पर शमिल हुए थे। कमांडेंट निसार मोहम्मद ने आतंकवाद और नक्सल ग्रस्त इलाकों में विशेष सेवाएं दीं। उन्हें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में बेहतरीन कार्य करने के लिए आंतरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में वह जम्मू कश्मीर में बटालियन को कमांड कर रहे हैं।
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सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।
टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।
लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।
सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।
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बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।
उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।
विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।
विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।
इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।
इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।
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हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।
लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।
इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।
राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।
लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।
शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।
राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।