कुल्लू
कुल्लू जिला में राफ्टिंग उपकरणों-दस्तावेजों का निरीक्षण 7 से 9 नवंबर तक
अधिक जानकारी के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर 01902-226221 पर संपर्क किया जा सकता है
कुल्लू- हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग नियम-2005 की धारा-7 के प्रावधानों के अनुसार कुल्लू जिला में कार्य कर रहे रिवर राफ्टर आॅपरेटरों के सभी उपकरणों व दस्तावेजों का रूटीन निरीक्षण 7, 8 और 9 नवंबर को किया जाएगा। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग नियम-2005 की धारा-7 के प्रावधानों के अनुसार राफ्टिंग के उपकरणों व दस्तावेजों का साल में दो बार निरीक्षण अनिवार्य है और यह निरीक्षण तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है।
इस बार यह निरीक्षण 7 व 8 नवंबर को रिवर राफ्टिंग स्थल बबेली और 9 नवंबर को पिरडी में किया जाएगा। रतन गौतम ने सभी आॅपरेटरों से निर्धारित तिथियों को निरीक्षण के लिए इन स्थलों पर सभी उपकरणों व दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है।
पर्यटन विकास अधिकारी ने बताया कि निर्धारित तिथियों के बाद तकनीकी समिति किसी भी आॅपरेटर के उपकरणों व दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं करेगी।
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मलाणा गाँव में शराब पीने और मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध, देवता जमदग्नि ऋषि का आदेश
कुल्लू- कुल्लू जिले का मलाणा गाँव दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र व्यवस्था के लिए जाना जाता है। मलाणा गाँव में देवता जमदग्नि ऋषि के आदेशों को ही सर्वोपरि माना जाता है। मलाणा गाँव के प्राचीन देवता जमदग्नि ऋषि के नए आदेशों के अनुसार अब मलाणा गांव के लोग न ही शराब पी सकेंगे और न ही मांसाहार खा सकेंगे उसमें अंडे भी शामिल है। आपको जानकारी के लिए बता दे कि मलाणा गांव में देवता जमदग्नि ऋषि का अपना ही अलग कानून चलता है और यहां के लोग देव आदेश को ही सर्वोपरि मानते हैं।
मलाणा गांव में कुछ समय पहले ही आगजनी की घटना घटी थी जिसमें 36 घर आग की भेंट चढ़ गए थे। इस घटना को देवता का प्रकोप माना जा रहा है और यह बात देवता जमलू ने अपने पुजारी के माध्यम से ग्रामीणों को बताई है।
उन्होंने कहा कि गांव में लोग उनके कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं। शराब के साथ मांस का भी प्रयोग किया जा रहा है जिसके चलते देवता ने ग्रामीणों को अग्निकांड के रूप में सजा दी है।
देवता जमलू ने अब अपने नए आदेश में गांव में शराब और मांस के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नए आदेशों पर ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए अब गांव में शराब व मांसाहारी भोजन न खाने का निर्णय लिया है।
पंचायत के प्रधान राजू राम ने बताया है कि देवता के आदेशों का सख्ती से पालना किया जाएगा और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ जुर्माने के रुप में 1100 रुपये से लेकर 11000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गांव में शराब पीने और बेचने वाले का हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि मलाणा गांव दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहां पर देवता के आदेश को ही सर्वोपरि माना जाता है। ग्रामीणों ने कोरोना वेक्सीन की डोज भी देवता की अनुमति से ही ली थी। मुख्यमंत्री ने भी देवता की अनुमति मिलने के बाद ही इस गांव में प्रवेश किया था। इसलिए देवता जमदग्नि ऋषि का निर्णय ग्रामीणों के लिए अंतिम निर्णय होता है।
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कुल्लू में आगजनी से अढ़ाई मंजिला मकान जलकर राख, सर्दी के मौसम में लोग हुए बेघर
कुल्लू– प्रदेश के जिला कुल्लू के आनी विकास खंड की करशैईगाड़ पंचायत के गांव खाटू में आग लगने से छः कमरों का अढ़ाई मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। यह आग की घटना मंगलवार रात अढ़ाई बजे के करीब हुई है। इस आगजनी में जो मकान जला है उसमें प्रभावित ग्रामीण मनसा राम, बेली राम और ताबे राम का परिवार रहता था, जो इस घटना के बाद सर्दी के मौसम में बेघर हो गए हैं।
उन्होंने मकान को आग से बचाने के लिए गॉंव वालों की मदद भी ली लेकिन आग की भयानक लपटों के आगे उनके सारे प्रयास विफल हो गए। ग्रामीणों ने आनन-फानन में आगजनी की सूचना अग्निशमन विभाग और पुलिस को भी दी, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि पल भर में ही मकान जलकर राख हो गया। इस दौरान मकान के अंदर रखा सारा सामान भी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया है। इस आगजनी के कारण किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे में करीब 40 लाख की क्षति का अनुमान लगाया गया है।
डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया है कि आगजनी की सूचना मिलने के बाद एसडीएम आनी को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आनी प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता की जाएगी।
ये भी पढ़ें: कुल्लू जिले में आग से 27 घर और 26 गौशालाएं जलकर राख, सड़क न होने से नहीं पहुँच पाया अग्निशमन वाहन
बता दें कि इससे पहले शनिवार 11 दिसंबर को भी कुल्लू जिले की सैंज घाटी की गाड़पारली पंचायत के मझाण गांव में आग लगने से 27 घर और 26 गौशालाएं जलकर राख हो गई थी। आगजनी की इस घटना में भी करीब नौ करोड़ रुपये के सामान का नुकसान हुआ था।
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कुल्लू जिले में आग से 27 घर और 26 गौशालाएं जलकर राख, सड़क न होने से नहीं पहुँच पाया अग्निशमन वाहन
कुल्लू– कुल्लू जिले की सैंज घाटी की गाड़पारली पंचायत के मझाण गांव में शनिवार को आग लगने से 27 घर और 26 गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं। यह आग शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे लगी थी। इस गांव में सड़क की सुविधा न होने से नुकसान ज्यादा हो गया है। इस गाँव से सड़क काफी दूर है। सड़क से गाँव तक पहुँचने के लिए करीब दो घंटे का पैदल रास्ता है। अगर इस गाँव में सड़क की सुविधा होती तो अग्निशमन विभाग के द्वारा घर जलने से बचाए जा सकते थे।
इस गांव में सभी घर लकड़ी के काष्ठकुणी शैली के बने थे इसलिए आग तेजी से फैल गई। मौके पर चीख पुकार के बीच लोग मदद के लिए एक दूसरे को पुकारते रहे। इस दौरान पूरे गांव में अफरा-तफरी मची रही। इस घटना में देवता राई नाग का प्राचीन मंदिर भी जल गया है। हालांकि, ग्रामीणों ने काफी मुसकक्त करके देवता के रथ को बचा लिया है। इस आगजनी से नौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
गांव के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का भी काफी प्रयास किया लेकिन वह घरों को जलने से नहीं बचा पाए। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
सड़क सुविधा न होने के कारण अग्निशमन विभाग के लिए आग पर काबू पाना आसान नहीं था। इस गांव तक पहुँचने के लिए सड़क से करीब दो घंटे का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। इस गांव में मोबाइल सिग्नल न होने से दूसरे गांववालों से भी मदद तक नहीं मांगी जा सकी। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया है कि एसडीएम बंजार की अगवाई में प्रशासन की एक टीम मौके के लिए भेज दी गई है। रविवार को वह खुद घटनास्थल का दौरा करेंगे।
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