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कोंग्रेस नेताओं ने किया धारा 144 का उलंघन, मूकदर्शक बनी रही शिमला पुलिस
कांग्रेस ने रिज मैदान पर धरना देने के लिए जिला प्रशासन की अनुमती माँगी थी लेकिन कोंग्रेस को जिला प्रशासन से धरना देने की अनुमति नही दी गई! बावजूद इसके कोंग्रेस ने रिज मैदान पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदशन किया!
शिमला- शिमला में कोंग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा शरेआम कानून का उलघन कर रिज मैदान पर प्रदर्शन किया! अनुमति न होने के बाद भी कोंग्रेस नेताओं ने रिज मैदान पर मौन प्रदर्शन कर शरेआम नियमो की धज्जिया उठाई!
शिमला के माल रोड और रिज मैदान पर जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गयी है! इसके तहत इन जगहों पर कोई भी राजनैतिक जलूस या धरना नहीं दे सकता! बाबजूद इसके कांग्रेस ने नेशनल हराल्ड मामले क लेकर वीरभद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों समेत पद्दाधिकारियों ने पार्टी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुखु की अगुवाई में पहले मामल रोड पर जलूस निकाला और बाद में रिज मैदान पर धरना दिया! ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ! जहा पुलिस मूकदर्शक बन कर तमाशा देखती रही!
कोंग्रेस के कार्यकर्त्ता करीब एक घंटे तक रिज मैदान पर धरने पर डटें रहे है! लेकिन पुलिस ने कोंग्रेस कार्यकर्ताओं को धरने से हटाने के लिए कोई भी कारवाही नही की! हालांकी इस दौरान शिमला पुलिस ने बार बार लाउड स्पीकर के जरिए धरने पर बैठे कांग्रेसी नेताओं को धरना खत्म करने के लिए आगाह किया बाबजूद इसके कांग्रेस के नेता रिज मैदान पर मुह पर काली पट्टी बांधे डेट रहे!. कांग्रेस ने रिज मैदान पर धरना देने के लिए जिला प्रशासन की अनुमती माँगी थी लेकिन कोंग्रेस को जिला प्रशासन से धरना देने की अनुमति नही दी गई! बावजूद इसके कोंग्रेस ने रिज मैदान पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदशन किया!
शिमला में प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकते समय आग की चपेट में आए कांग्रेस कार्यकर्ता (Video)
कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुखु ने धारा 144 तोड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने जिला प्रशासन से इस बाबत अनुमती ली थी जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी तय रणनीती के तहत ही रिज पर धरना दिया है! उनोहने कहा पार्टी द्वारा मौन रूप से धरना प्रदर्शन किया है!
पुलिस कर रही मामला दर्ज करने की बात
इसे देखते हुए पुलिस ने धारा 144 का उलंघन करने के लिए कांग्रेस के आला नेताओं पर मामला दर्ज करने की बात कर रही है ! पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है! अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , शिमला भजन नेगी ने कहा की कोंग्रेस द्वारा धारा 144 का उलंघन किया है जिसके खिलाफ कारवाही की जाएगी! पुलिस विडियो फुटेज देखेगी जिसके बाद कोंग्रेस के बड़े नेताओं के के खिलाफ कारवाही करेगे!
रिज मोल रोड पर लागु है धारा 144
शिमला के रिज मैदान और मोल रोड पर धारा 144 लागू है जहा पर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन की अनुमति नही दी जा सख्ती है और अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कारवाही की जाती है ! लेकिन शनिवार को कोंग्रेस कार्यकर्त्ता एक घंटे तक मौन प्रदर्शन करते रहे ! जिनके खिलाफ पुलिस ने कोई भी कारवाही नही की !
क्या है आईपीसी की धारा 188
आईपीसी की धारा 188 के तहत ऐसे अपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें निर्धारित शक्ति प्राप्त लोकसेवक द्वारा किए गए आदेश की अवहेलना करना रहता है। जो कोई भी आदेशों को जानते हुए भी उनकी अवहेलना करता है और बाधा और अवरोध दर्ज करता है। उसके खिलाफ सामान्य स्थिति में 1 मास का कारावास या फिर 200 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की कार्यवाहियां होती हैं। यदि इस स्थिति में अवहेलना करने वाले किसी की जान को खतरे में डालते हैं तो उनके खिलाफ 6 माह की कैद तथा जुर्माना या फिर दोनो कार्यवाहियां होती हैं। इसके अलावा कि इस धारा के तहत आरोपियों को मौके से बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है तथा कोर्ट मैजिस्ट्रेट से ही जमानत मिल पाती है।
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LSD तस्करी मामले में अब हरियाणा से सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी संदीप सप्लायर को बदले में देता था गांजा
शिमला: बीते दिनों न्यू शिमला क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपियों को करीब एक करोड़ रुपये की LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें एक युवक और युवती शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11.57 ग्राम एलएसडी और 562 स्टैंप साइज स्ट्रिप्स बरामद की थी। पुलिस ने अब इस मामले में सप्लायर को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।
एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।
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हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 15 और 16 मार्च को बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च के बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग के मुताबिक 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के खराब रहने के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में तापमान गिरावट दर्ज की जा सकती है।
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शिमला में 1 करोड़ रुपये का LSD बरामद, जानिए भारत में क्यों प्रतिबंधित है यह नशा और क्या है सजा ?
शिमला: बुधवार को पुलिस ने न्यू शिमला क्षेत्र में एक भवन से करीब एक करोड़ रुपये की LSD (lysergic acid diethylamide) ड्रग्स बरामद की है। बता दें कि भारत में एलएसडी प्रतिबंधित है। एलएसडी रखना, बेचना या तस्करी करना एक गंभीर अपराध है और मात्रा के आधार पर इसकी सजा तय होती है।
मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।
क्या होता है LSD ?
एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।
यह कैसे बनता है?
LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।
सेवन करने पर क्या होता है?
एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।
सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:
- ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
- समय और स्थान की समझ में बदलाव
- भावनाओं में अचानक परिवर्तन
- वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
- अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
- दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।
भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून
भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।
सजा का प्रावधान
| मात्रा | सजा |
|---|---|
| छोटी मात्रा | अधिकतम 1 वर्ष की जेल या ₹10,000 तक जुर्माना |
| मध्यम मात्रा | 10 वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना |
| व्यावसायिक मात्रा | 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास और ₹1–2 लाख तक जुर्माना |
दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।
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