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युवाओं को बेहतर बेहतर शिक्षा, रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रति प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार
“प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा ए रोज़गार और जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं”
प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ;एनएसयूआई के 42वें समारोह के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि ने कहा कि विश्वविद्यालय में शांति व पढ़ाई का माहौल बनाए रखने की आवश्यकता है जिसमें सभी छात्रों और छात्र संगठनों को अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अशांति व हिंसा फैलाने से कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता बल्कि मिल.जुलकर सभी को अपनी बात प्रशासन के सम्मुख रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के माहौल को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा और शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को विशेष अधिमान दे रही है। प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए जमा दो तथा इससे अधिक शिक्षित बेरोजगार युवकों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। युवाओं को उद्योगों में रोजगार या स्वरोजगार में सक्षम बनाने के लिए उनके कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में तकनीकी शिक्षा का विस्तार भी किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सात जिलों में सरकारी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान कार्य कर रहे हैं और बाकी पांच जिलों. बिलासपुर,कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल स्पिति में भी इस वर्ष बहुतकनीकी संस्थान शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में प्रयासरत है। सरकार ने निर्णय लिया है कि महाविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रमों में बदलाव लाकर इसे स्तरोन्नत किया जाएगा। पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि विद्यार्थियों को रोज़गार मिलने में सहायता मिल।
उन्होंने कहा कि एनएसयूआई देश का अग्रणी छात्र संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हुआ। आज यह संगठन धर्मनिरपेक्षता,समाजवाद, विविधता में एकता और सुशासन के आदर्शांे पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव के पदचिन्हों पर चलती है और पार्टी का यह युवा अग्रणी संगठन भी इसी विचारधारा पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य अध्ययन की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना और युवाओं को राष्ट्रभक्ति से जोड़ना है। उन्होंनेे इस बात पर प्रसन्न्ता व्यक्ति की कि हिमाचल प्रदेश में भी यह संगठन मजबूती से कार्य कर रहा है और हजारों युवा इससे जुड़े हैं।
प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.ए.डी.एन वाजपेयी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह की लगन, मेहनत और साधना युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो रात.दिन प्रदेश और प्रदेशवासियों की सेवा में तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व में प्रदेश ने उन्नति के नए आयाम स्थापित किए हैं और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छूआ है।
एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी निखिल द्विवेदी और संगठन के राज्य अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की प्राध्यापक डा.ममता मोक्टा की पुस्तक (ष्ममता की छांव में) का विमोचन भी किया।
इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।
विधायक बम्बर ठाकुर अजय महाजन एवं संजय रतन, विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति के सदस्य एवं पूर्व उप.महापौर हरीश जनारथा , हि.प्र पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, एएनएसयूआई के पूर्व पदाधिकारी अतुल शर्मा, महेंद्र सतान व देवेंद्र बुशैहरी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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LSD तस्करी मामले में अब हरियाणा से सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी संदीप सप्लायर को बदले में देता था गांजा
शिमला: बीते दिनों न्यू शिमला क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपियों को करीब एक करोड़ रुपये की LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें एक युवक और युवती शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11.57 ग्राम एलएसडी और 562 स्टैंप साइज स्ट्रिप्स बरामद की थी। पुलिस ने अब इस मामले में सप्लायर को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।
एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।
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हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 15 और 16 मार्च को बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च के बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग के मुताबिक 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के खराब रहने के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में तापमान गिरावट दर्ज की जा सकती है।
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शिमला में 1 करोड़ रुपये का LSD बरामद, जानिए भारत में क्यों प्रतिबंधित है यह नशा और क्या है सजा ?
शिमला: बुधवार को पुलिस ने न्यू शिमला क्षेत्र में एक भवन से करीब एक करोड़ रुपये की LSD (lysergic acid diethylamide) ड्रग्स बरामद की है। बता दें कि भारत में एलएसडी प्रतिबंधित है। एलएसडी रखना, बेचना या तस्करी करना एक गंभीर अपराध है और मात्रा के आधार पर इसकी सजा तय होती है।
मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।
क्या होता है LSD ?
एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।
यह कैसे बनता है?
LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।
सेवन करने पर क्या होता है?
एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।
सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:
- ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
- समय और स्थान की समझ में बदलाव
- भावनाओं में अचानक परिवर्तन
- वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
- अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
- दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।
भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून
भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।
सजा का प्रावधान
| मात्रा | सजा |
|---|---|
| छोटी मात्रा | अधिकतम 1 वर्ष की जेल या ₹10,000 तक जुर्माना |
| मध्यम मात्रा | 10 वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना |
| व्यावसायिक मात्रा | 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास और ₹1–2 लाख तक जुर्माना |
दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।
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