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हिमाचल कैबिनेट बैठक: रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू, पढिए और क्या-क्या रहेगा बंद
शिमला आज बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने नए साल में पहली बैठक की।
राज्य में कोविड-19 की स्थिति और मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि के चलते कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया ।
पुरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा इसके साथ ही साथ इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हाॅल इत्यादि में इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति होगी ।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 30 सितम्बर, 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि (अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में चार वर्ष) पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे।
वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पद भरे जायंगे।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सकें।
इन्दिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल सुपरस्पैशिलिटी चमियाणा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के सात पद भरे जायंगे ।
कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांढा-बगस्याड़ को मंडी जिले के विकास खण्ड गोहर से विकास खण्ड सराज स्थित जंजैहली में शामिल किया गया है जिससे इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।
मण्डी सदर तहसील के अन्तर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंडोह, मझवाड़ और नेला से निकाल कर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने और क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गयी है।
मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन का भी निर्णय लिया।
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचपीआरआईडीसी) को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने की मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।
चम्बा के बनीखेत में आयोजित आशर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया।
कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ागांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मैसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (कंसोरटियम) को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और यह राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिवालसर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की है।
मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डैहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाच्छ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के बागवानों की सुविधा के लिए विकासखण्ड सुंदरनगर के किंडर तथा मण्डी जिले के विकास खण्ड करसोग के महोग एवं महूनाग में उद्यानिकी विस्तार केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं धिमला और लग को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने तथा स्कूल के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।
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LSD तस्करी मामले में अब हरियाणा से सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी संदीप सप्लायर को बदले में देता था गांजा
शिमला: बीते दिनों न्यू शिमला क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपियों को करीब एक करोड़ रुपये की LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें एक युवक और युवती शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11.57 ग्राम एलएसडी और 562 स्टैंप साइज स्ट्रिप्स बरामद की थी। पुलिस ने अब इस मामले में सप्लायर को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।
एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।
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हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 15 और 16 मार्च को बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च के बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग के मुताबिक 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के खराब रहने के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में तापमान गिरावट दर्ज की जा सकती है।
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शिमला में 1 करोड़ रुपये का LSD बरामद, जानिए भारत में क्यों प्रतिबंधित है यह नशा और क्या है सजा ?
शिमला: बुधवार को पुलिस ने न्यू शिमला क्षेत्र में एक भवन से करीब एक करोड़ रुपये की LSD (lysergic acid diethylamide) ड्रग्स बरामद की है। बता दें कि भारत में एलएसडी प्रतिबंधित है। एलएसडी रखना, बेचना या तस्करी करना एक गंभीर अपराध है और मात्रा के आधार पर इसकी सजा तय होती है।
मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।
क्या होता है LSD ?
एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।
यह कैसे बनता है?
LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।
सेवन करने पर क्या होता है?
एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।
सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:
- ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
- समय और स्थान की समझ में बदलाव
- भावनाओं में अचानक परिवर्तन
- वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
- अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
- दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।
भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून
भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।
सजा का प्रावधान
| मात्रा | सजा |
|---|---|
| छोटी मात्रा | अधिकतम 1 वर्ष की जेल या ₹10,000 तक जुर्माना |
| मध्यम मात्रा | 10 वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना |
| व्यावसायिक मात्रा | 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास और ₹1–2 लाख तक जुर्माना |
दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।
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