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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान पुलिस अधीक्षक कुल्लू और मुख्यमंत्री सुरक्षा इंचार्ज के बीच चले लात घूंसे

कुल्लू- हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान भुंतर एयरपोर्ट के बाहर हंगामा हो गया। भुंतर एयरपोर्ट पर कुल्लू जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और मुख्यमंत्री सुरक्षा के इंचार्ज एडिशनल एसपी बृजेश सूद के बीच बहस हुई और फिर अचानक दोनों में हाथा पाई हो गई। बताया जा रहा है कि फोरलेन प्रभावितों के एयरपोर्ट से बाहर खड़े होने की बात लेकर यह घटना हुई है। इस दौरान बहस काफी बढ़ गई और पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बृजेश सूद को एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद सीएम के पीएसओ बलबंत सिंह ने भी कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह को लात घूंसे मार दिए।
ये पूरी वारदात गडकरी के दौरे के दौरान हुई है लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि यह पूरा घटनाक्रम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने ही हुआ। वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर कुल्लू पहुंचे थे। सीएम जयराम ठाकुर का हेलिकॉप्टर जब लैंड हुआ तो मुख्यमंत्री सुरक्षा के इंचार्ज एएसपी ब्रजेश सूद ने मैदान में धूल मिट्टी को लेकर एसपी से बहस करना शुरू कर दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सेन्ट्रल रेंज मंडी के डीआईजी मधुसूदन ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देख डीजीपी संजय कुंडू को भी शिमला से कुल्लू जाना पड़ा।
यह मामला उस समय का है जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का काफिला भुंतर हवाई अड्डे के बाहर से गुजर रहा था। तो वहां पर पहुंचे कीरतपुर मनाली फोरलेन के प्रभावित लोग गडकरी से बात करना चाहते थे। गडकरी ने भी जब उनको देखा तो अपनी गाड़ी रोकर गाड़ी से बाहर निकलकर उनसे बात की तथा फोरलेन प्रभावितो ने अपनी समस्या को गडकरी के समक्ष रखा तथा गडकरी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का उचित समाधान निकालेंगे। लेकिन जब फोरलेन प्रभावित अपनी बात गडकरी के सामने रख रहे थे तो इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर काफी गुस्सा हो गए और वहां उपस्थित एक व्यक्ति ने बोल दिया कि गुस्सा हमे भी आता है लोगों ने कुल्लू की डीसी पर आरोप भी लगाया है कि वह भी उनकी बात नहीं सुनती हैं।
हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख संजय कुंड्डू ने पुलिस फोर्स में अनुशासन को अहम मानते हुए इन तीनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया है। प्रारंभिक जांच पूरी होने तक ये तीनों पुलिस अधिकारी छुट्टी पर रहेंगे।एसपी कुल्लू का अतिरिक्त कार्यभार डीआईजी सेंट्रल जोन मधुसूदन संभालेंगे।
हिमाचल पुलिस प्रमुख ने पुलिस अधिनियम की धारा 63 के तहत यह कार्रवाई की है। अब बृजेश सूद की जगह पर अपर एसपी, तृतीय बटालियन पंडोह पुनीत रघु उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि मुख्यमंत्री के पीएसओ बलवंत की जगह पर आईजी इंटेलिजेंस को किसी अन्य पुलिस कर्मी को तैनाती देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डीजीपी ने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी की यात्रा के दौरान भुंतर में हुई घटना की प्रारंभिक जांच के खत्म होने तक गौरव सिंह, बृजेश सूद और बलवंत अनिवार्य अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में एसपी कुल्लू गौरव सिंह छुट्टी तक रेंज कार्यालय मंडी में रहेंगे। सीएम सुरक्षा के अधिकारी बृजेश सूद और सीएम के पीएसओ बलवंत सिंह पुलिस मुख्यालय शिमला में रहेंगे।
हिमाचल में सबसे कम उम्र में एसपी बनने वाले गौरव सिंह पहले भी अपने काम और ईमानदारी के लिए चर्चा में रहे हैं। साल 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव सिंह पहले भी बद्दी में बतौर एएसपी सेवाएं दे चुके हैं। उनका यह कार्यकाल खनन और नशा माफिया को सबक सिखाने वाला रहा था। इस अधिकारी की कार्यप्रणाली की जनता प्रशंसा करती है।
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सनवारा टोल प्लाजा पर अब और कटेगी जेब, अप्रैल से 10 से 45 रुपए तक अधिक चुकाना होगा टोल

शिमला- कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर वाहन चालकों से अब पहली अप्रैल से नई दरों से टोल वसूला जाएगा। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बढ़ी हुई दरों पर टोल काटने के आदेश जारी हो गए हैं। जारी आदेश के अनुसार कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है।
टोल प्लाजा संचालक कंपनी के मैनेजर ने बताया कि 1 अप्रैल से कार-जीप का एक तरफ शुल्क 65 और डबल फेयर में 95 रुपये देने होंगे।
लाइट कामर्शियल व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल और मिनी बस को एक तरफ के 105, बस-ट्रक (टू एक्सेल) को एकतरफ के 215, थ्री एक्सेल कामर्शियल व्हीकल को एक तरफ के 235, हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी को एकतरफ के 340 और ओवरसीज्ड व्हीकल को एकतरफ के 410 रुपये का शुल्क नई दरों के हिसाब से देना होगा।
सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है। इस पास के लिए अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना चुकाना पड़ेगा।
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बच्चों से खतरनाक किस्म की मजदूरी कराना गंभीर अपराध:विवेक खनाल

शिमला- बच्चों से खतरनाक किस्म की मज़दूरी कराना गंभीर अपराध है। 14 साल के अधिक आयु के बच्चों से ढाबे में 6 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। उन्हें तीन घंटे के बाद एक घंटे का आराम दिया जाना जरूरी है। यह बात वह उमंग फाउंडेशन द्वारा “मज़दूरों के कानूनी अधिकार, समस्याएं और समाधान” विषय पर वेबिनार में वरिष्ठ सिविल जज एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव विवेक खनाल ने कही।
उन्होंने कहा कि असंगठित मजदूरों के शोषण का खतरा ज्यादा होता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 50% हिस्सा असंगठित मजदूरों के योगदान से ही अर्जित होता है।
विवेक खनाल ने संगठित एवं असंगठित श्रमिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा की 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक किस्म के कामों में नहीं लगाया जा सकता। इनमें औद्योगिक राख, अंगारे, बंदरगाह, बूचड़खाना, बीड़ी, पटाखा, रेलवे निर्माण, कालीन, पेंटिंग एवं डाईंग आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे रेस्टोरेंट या ढाबे में काम के तय 6 घंटे तक ही काम कर सकते हैं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच उन से काम नहीं लिया जा सकता।
उन्होंने बताया कि भवन निर्माण एवं अन्य कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने के बाद श्रमिकों को अनेक प्रकार की सुविधाएं एवं सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है।
विवेक के अनुसार असंगठित मजदूरों के लिए कानून भी काफी कम हैं। जबकि उनकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाली महिला मजदूरों के बच्चों को संभालने के लिए उन्हीं में से एक वेतन देकर आया का काम भी दिया जाता है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि कि प्राधिकरण की ओर से समाज के जिन वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है उसमें एक श्रेणी मजदूरों की भी है।
इसके अतिरिक्त महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले बुजुर्ग इस योजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बद्दी में मजदूरों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।
इसके अलावा विभिन्न जिलों में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र चलाए जा रहे हैं। एक अलग पोर्टल पर सरकार ई-श्रम कार्ड भी बना रही है।
इस दौरान उन्होंने युवाओं के सवालों के जवाब भी दिए।
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हिमाचल कैबिनेट के फैसले:प्रदेश में सस्ती मिलेगी देसी ब्रांड की शराब,पढ़ें सभी फैसले

शिमला- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में आज वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस नीति में वर्ष के दौरान 2,131 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 से 264 करोड़ रुपये अधिक होगा। यह राज्य आबकारी राजस्व में 14 प्रतिशत की कुल वृद्धि को दर्शाता है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 राज्य में प्रति इकाई चार प्रतिशत नवीनीकरण शुल्क पर खुदरा आबकारी ठेकों के नवीनीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व में पर्याप्त बढ़ोतरी प्राप्त करना और पड़ोसी राज्यों में दाम कम करके होने वाली देसी शराब की तस्करी पर रोक लगाना है।
लाइसेंस फीस कम होने के कारण देसी शराब ब्रांड सस्ती होगी। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध होगी और उन्हें अवैध शराब खरीदने के प्रलोभन से भी बचाया जा सकेगा और शुल्क चोरी पर भी निगरानी रखी जा सकेगी।
नई आबकारी नीति में खुदरा लाइसेंसधारियों को आपूर्ति की जाने वाली देसी शराब के निर्माताओं और बॉटलर्ज के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत कोटा समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से खुदरा लाइसेंसधारी अपना कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से उठा सकेंगे और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। देसी शराब का अधिकतम खरीद मूल्य मौजूदा मूल्य से 16 प्रतिशत सस्ता हो जाएगा।
इस वर्ष की नीति में गौवंश के कल्याण के लिए अधिक निधि प्रदान करने के दृष्टिगत गौधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया गया है।
राज्य में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए कोविड उपकर में मौजूदा से 50 प्रतिशत की कमी की गई है।
लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरों की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।
जनजातीय क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है।
शराब के निर्माण, संचालन, थोक विक्रेताओं को इसके प्रेषण और बाद में खुदरा विक्रेताओं को बिक्री की निगरानी के लिए इन सभी हितधारकों को अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।
विभाग की ओर से हाल ही में शराब बॉटलिंग प्लांटों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं में पाई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 को और सख्त किया गया है।
राज्य में एक प्रभावी एंड-टू-एंड ऑनलाईन आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित की जाएगी जिसमें शराब की बोतलों की ट्रैक एंड टेक्स की सुविधा के अलावा निगरानी के लिए अन्य मॉडयूल शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पथकर नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है जिसमें राज्य में सभी पथकर बेरियर की नीलामी व निविदा शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में गत वर्ष के राजस्व के मुकाबले 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली, 2012 में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान की जिसमें मधुमक्खी, हॉरनेट और वैस्प के काटने से होने वाली मृत्यु, दुर्घटनाग्रस्त डूबने, और वाहन दुर्घटना मंे होने वाली मृत्यु के मामलोें को राहत नियमावली के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से तहसीलदार श्रेणी-1 के 11 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।