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मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में 2013 14 का बजट प्रस्तुत किया

“मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा दिनांक 14 मार्च 2013 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2013.14 के मुख्य बिन्दु“
हर विभाग अपने सम्बन्धित अधिनियमोंए नियमों एवं निर्देशिकाओं की संवीक्षा करेगा और प्रक्रियाओं को सरल करके उन्हें लोकोन्मुखी बनाएगा।
शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए राज्य आयुक्त ;जन.शिकायत की नियुक्ति की जायेगी।
विभिन्न विभागों की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए राज्य में प्रशासनिक सीमाएं पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा।
नई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ ‘स्टेट इनोवेशन फण्ड‘ की स्थापना की जाएगी।
राज्य सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।
खाद्य उपदान योजना के लिए 175 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव।
वार्षिक योजना 2013.14 के लिए 4100 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित।
प्रत्येक माननीय विधायक को 2 लाख रूपये की ऐच्छिक निधि।
एकीकृत फसल विविधता कार्यक्रम आरम्भ करना , जिसके तहत 3000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाना।
ष्मुख्य मन्त्री आदर्श कृषि गांव योजनाष के अन्तर्गत 68 पंचायतों को कृषि सम्बन्धी अधोसंरचना के लिए 10 लाख रुपये प्रति पंचायत की राशि प्रदान की जाएगी।
मशरूम को भी कृषि गतिविधि माना जाएगा।
किसानों को राज्य में ही जैविक खेती प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए ‘जैविक प्रमाणिक एजेन्सी‘ की स्थापना की जाएगी।
किसानों को आने वाली खरीफ की फसल पर मक्की , धान एवं चारे के उन्नत बीज पर 50 प्रतिशत उपदान।
कृषि उद्देश्य से खरीदे गए टैªक्टरों पर टोकन टैक्स माफ किया जाएगा।
प्रत्येक जिले की एक पंचायत को , जो पूर्णतः आवारा पशु मुक्त हो , उसको 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार।
गैर सरकारी संस्थाओं ,ट्रस्ट को गौशाला चलाने के लिए गौशाला निर्माण व चारा इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता।
मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब , आम , किन्नु , माल्टा और गलगल के प्रापण मूल्यों में 50 पैसे की वृद्धि।
एन्टी हेल नेट 80 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाना।
दूध का प्रापण मूल्य 1 अप्रैल 2013 से 17.80 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 18.80 रुपये प्रति लीटर किया जाना।
राज्य के जलाशयों के समीप इन.लैन्ड फिश लैन्डिंग सैन्टर के जीर्णाेंद्धार के लिए 1.90 करोड़ रुपये का प्रावधान।
6 नए बन्दर नसबन्दी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
शिमला , कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए नई एकीकृत सहकारी विकास परियोजना।
राजीव आवास योजना तथा राज्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले अनुदान को 48500 रुपये सेे बढ़ाकर 75000 रुपये किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार की सी यू जी स्कीम के अन्तर्गत मोबाईल फोन के प्रयोग के लिए बीडीओ , तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों तथा थानों , चैकियों एवं अग्निशमन केन्द्रों के प्रभारियों को 350 रुपये द्विमाही की प्रतिपूर्ति।
70 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2500 अतिरिक्त बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना तथा 2000 हैंडपम्प लगाने का लक्ष्य।
माइक्रो , मिनी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को विभिन्न विभागों से वांछित कानूनी अनुमतियां शीघ्र दिलवाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर उपदान के लिए 270 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
एचपीएसईबीएल को 75 करोड़ रुपये की इक्विटी।
पीने का पानी और सिंचाई व्यवस्था के लिए ऊर्जा व्यय को अदा करने के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान।
ऊना , सोलन और कांगड़ा जिलों में 3 आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
औद्योगिक परियोजनाओं की स्वीकृति को समयबद्ध बनाने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाना।
औद्योगिक इकाइयों को 1.5 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर तथा नई औद्योगिक इकाइयों को केवल 1 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर।
खण्ड एवं उप.मण्डल मुख्यालयों पर बस अड्डों के निर्माण एवं स्तरोन्नत करने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान।
हिमाचल पथ परिवहन निगम को 160 करोड़ रुपये की इक्विटी तथा अनुदान।
ई.रिटर्न , ई.डेक्लेरेशन , ई.टैक्स पेमेन्ट और सी एण्ड एफ फार्म जारी करने की सुविधा 40 लाख रुपये या इससे अधिक बिक्री करने वालों को भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , यात्री एवं वस्तु कर अधिनियम तथा विलास कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क को समाप्त किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड को पुनः बहाल करना।
सभी प्रकार के चप्पल , जूतों पर 9 प्रतिशत वैट।
एवियेशन टरबाइन फ्यूल पर वैट दर को 5 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत किया जाएगा।
पिछड़ी पंचायतों में खुलने वाले नये होटलों को विलासिता कर से दस वर्षों के लिए छूट दी जाएगी।
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में स्कूल आने और जाने के लिए 1 अपै्रल , 2013 से निःशुल्क बस सेवा।
कैंसर ग्रसित , रीढ़ की हड्डी में चोट वाले तथा डायलेसिज पर रखे गए मरीजों को एक परिचर के साथ हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।
पिछली सरकार द्वारा बंद अनुसूचित की गई पाठशालाओें को दोबारा खोलना स्तरोन्नत करना।
पी. टी. ए. ग्रांट प्रवक्ताओं को 7250 रुपये से 10875 रुपये , टी. जी. टी. को 6950 रुपये से 10425 रुपये और सी एण्ड वी को 6750 रुपये से 10125 रुपये बढ़ाना।
618 उच्च माध्यमिक पाठशालाओं और 837 उच्च पाठशालाओं में स्मार्ट क्लास रूम।
100 नए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश बोर्ड आॅफ स्कूल एजुकेशन से उत्तीर्ण दसवीं और बारहवीं कक्षा के 5 ,000 मेधावी विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत् नेट बुक्स ,टेबलेट्स दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कांगड़ा जि़ला में एक नया इंजीनियरिंग कालेज।
आई. आई. टी , आई. आई. एम , एम्स मे चयनित प्रदेश के विद्यार्थियों को 75000 रूपये की प्रोत्साहन राशि।
ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र जहां सरकारी आई.टी.आई. नहीं है , वहां पर आई. टी. आई संस्थान खोले जाएंगे।
प्रदेश के उत्कृष्ट खिालाडि़यों को ईनामी राशि दोगुनी की जाएगी। परशुराम पुरस्कार विजेताओं की ईनामी राशि 50 ,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये।
स्नातकोत्तर अनुबन्ध चिकित्सा अधिकारियों को दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह तथा 25000 रुपये से 40000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी।
स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले डाॅक्टरों को मिलने वाला उच्च शिक्षा भत्ता 5000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने वाले डाॅक्टरों को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह करना।
सिगरेट तथा सिगार इत्यादि पर वैट को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत तथा बीड़ी पर 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करना।
पुलिस सिपाही और सहायक निरीक्षक में 20 प्रतिशत महिलाओं की भर्ती।
विधवाओं के पुनर्विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह के लिए सहायता राशि 25000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये की जाएगी।
राज्य में महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना।
अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 1014 करोड़ रुपये तथा जनजातीय उपयोजना के तहत 369 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन 450 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को 1000 रुपये दर से पेंशन। सभी लम्बित आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्र्तगत सहायता राशि एक अप्रैल , 2013 से 21000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये की जाएगी।
भूतपूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं की पैंशन 1 अपै्रल, 2013 से 500 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी।
वार जागीर की राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करना।
अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का वर्दी भत्ता 1 अप्रैल , 2013 से दोगुना कर दिया जाएगा।
राज्य में 10 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयए 2 सिविल जज ;जूनियर डिवीजन न्यायालय स्थापित किए जाऐंगे।
10 जमा दो तथा इससे अधिक शिक्षित बेरोजगार युवकों को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से ‘कौशल विकास भत्ता‘ विकलांग व्यक्तियों के लिए यह दर 1500 रुपये प्रति माह। 1.50 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर अगले पांच वर्षों के लिए ब्याज पर 4 प्रतिशत उपदान।
राज्य कौशल विकास कौंसिल की स्थापना।
विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 2000 , डाटा एंट्री आपरेटर ,कंप्यूटर आपरेटर के 500 , जल रक्षक के 500 , पटवारियों के 500 , जे . ई. सर्वेयर के 250 , पंचायत सहायक के 200 , वन रक्षक के 200 ,नर्सांे के 100 तथा डाक्टरों के सभी खाली पद भरे जाएंगे।
जनजातीय तथा कठिन क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का शीतकालीन भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिमाह।
कर्मचारियों तथा पेंशनरों का निर्धारित चिकित्सा भत्ता 250 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये प्रतिमाह।
31 मार्चए 2013 को 6 वर्ष पूरे करने वाले अनुबन्ध कर्मचारियों तथा 7 वर्ष पूरे करने वाले दैनिक भोगियों को नियमानुसार नियमित किया जाएगा।
31 मार्चए 2013 को 9 वर्ष पूरे करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों को नियमानुसार दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा।
भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे पंजीकृत मजदूरों की विभिन्न योजनाओं के अन्र्तगत सहायता राशि में वृद्धि।
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LSD तस्करी मामले में अब हरियाणा से सप्लायर गिरफ्तार, आरोपी संदीप सप्लायर को बदले में देता था गांजा
शिमला: बीते दिनों न्यू शिमला क्षेत्र में पुलिस ने दो आरोपियों को करीब एक करोड़ रुपये की LSD (Lysergic Acid Diethylamide) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें एक युवक और युवती शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11.57 ग्राम एलएसडी और 562 स्टैंप साइज स्ट्रिप्स बरामद की थी। पुलिस ने अब इस मामले में सप्लायर को गुरुग्राम (हरियाणा) से गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नैवियल हैरिसन (27) ,केरल के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आया की आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और LSD की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी नैवियल हैरिसन और आरोपी संदीप शर्मा सिर्फ व्हॉटस्एप कॉल के माध्यम से बातचीत करते थे। आरोपी संदीप नैवियल हैरिसन को बदले में गांजा उपलब्ध करवाता था।
एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी की है। उन्होंने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है।
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हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 15 और 16 मार्च को बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान
शिमला: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मार्च के बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
विभाग के मुताबिक 17 और 18 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग के मुताबिक 15 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के खराब रहने के भी आसार हैं। इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में तापमान गिरावट दर्ज की जा सकती है।
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शिमला में 1 करोड़ रुपये का LSD बरामद, जानिए भारत में क्यों प्रतिबंधित है यह नशा और क्या है सजा ?
शिमला: बुधवार को पुलिस ने न्यू शिमला क्षेत्र में एक भवन से करीब एक करोड़ रुपये की LSD (lysergic acid diethylamide) ड्रग्स बरामद की है। बता दें कि भारत में एलएसडी प्रतिबंधित है। एलएसडी रखना, बेचना या तस्करी करना एक गंभीर अपराध है और मात्रा के आधार पर इसकी सजा तय होती है।
मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक युवक और युवती शामिल है। आरोपियों की पहचान प्रिया शर्मा, निवासी सिरमौर, संदीप शर्मा, निवसी पंजाब (मोगा) को रुप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कुल 11.57 ग्राम एलएसडी ड्रग्स बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि राजधानी में एलएसडी की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और न्यू शिमला के हिम निवास में एक कमरे में ठहरे युवक और युवती की तालाशी ली। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एलएसडी के साथ 562 स्टैंप साइज सिट्रप्स बरामद किए। एएसपी हेडक्वार्टर अभिषेक ने मामले की पुष्टी करते हुए कहा कि आगामी जांच जारी है।
क्या होता है LSD ?
एलएसडी (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली हैलूसिनोजेनिक (मतिभ्रम पैदा करने वाला) नशीला पदार्थ है, जो दिमाग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक ड्रग है, जो मस्तिष्क में मौजूद सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर असर डालकर व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को बदल देता है। एलएसडी बहुत कम मात्रा में भी तेज असर दिखाता है। इसे आमतौर पर छोटे कागज़ के टुकड़ों (ब्लॉटिंग पेपर), टैबलेट, जेल टैब या तरल बूंदों के रूप में बेचा जाता है।
यह कैसे बनता है?
LSD एक सिंथेटिक (कृत्रिम) नशा है जिसे ‘लाइसर्जिक एसिड’ से बनाया जाता है। यह एसिड ‘अर्गट’ (Ergot) नामक एक फंगस (कवक) में पाया जाता है, जो राई और अन्य अनाजों पर उगता है। यह नशा इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी खुराक माइक्रोग्राम (mcg) जैसे बेहद सूक्ष्म स्तर पर मापी जाती है।
सेवन करने पर क्या होता है?
एलएसडी का सेवन करने के बाद इसका असर आमतौर पर 30 से 60 मिनट में शुरू हो जाता है और 8 से 12 घंटे या उससे अधिक समय तक रह सकता है। इस दौरान व्यक्ति को एक तरह का “ट्रिप” अनुभव होता है, जिसमें उसकी वास्तविकता को समझने की क्षमता बदल जाती है।
सेवन करने वाले व्यक्ति को निम्न अनुभव हो सकते हैं:
- ऐसी चीजें देखना या सुनना जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं (हैलूसिनेशन)
- समय और स्थान की समझ में बदलाव
- भावनाओं में अचानक परिवर्तन
- वास्तविकता और कल्पना के बीच फर्क समझने में कठिनाई
- अत्यधिक डर, घबराहट और मानसिक तनाव हो सकता है।
- दिल की धड़कन तेज होना, शरीर का तापमान बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, आंखों की पुतलियों का फैलना, मतली, भूख न लगना, शुगर बढ़ना, नींद न आना, मुंह सूखना और शरीर में कंपन या दौरे पड़ना।
भारत में एलएसडी के खिलाफ कानून
भारत में एलएसडी पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके खिलाफ कड़े प्रावधान Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act), 1985 के तहत लागू हैं। इस कानून के तहत एलएसडी का उत्पादन, खरीद-फरोख्त, परिवहन, भंडारण या सेवन करना अपराध है।
सजा का प्रावधान
| मात्रा | सजा |
|---|---|
| छोटी मात्रा | अधिकतम 1 वर्ष की जेल या ₹10,000 तक जुर्माना |
| मध्यम मात्रा | 10 वर्ष तक की जेल और ₹1 लाख तक जुर्माना |
| व्यावसायिक मात्रा | 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास और ₹1–2 लाख तक जुर्माना |
दोबारा अपराध करने पर सजा और भी कठोर हो सकती है।
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