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	<title>Consumer Rights Archives - हिमाचल वॉचर</title>
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	<title>Consumer Rights Archives - हिमाचल वॉचर</title>
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		<title>10 दिन के अंदर  फल और सब्जियों के दाम  तय करें परचून विक्रेता: चंबा उपायुक्त</title>
		<link>https://hindi.himachalwatcher.com/2016/10/27/fruit-and-vegetable-rates-in-chamba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[हिमाचल वॉचर]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 14:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>फल और सब्जियों के दामों पर लगेगा नियंत्रण, दाम तय करने को लेकर उपायुक्त ने दिया 10 दिनों का वक्त, उपायुक्त ने केरोसिन तेल डिपो को लेकर भी मांगी रिपोर्ट&#8221; चंबा- फल और सब्जियों के परचून विक्रेताओं के लिए प्रशासन ने दाम तय करने की दिशा में कदम उठाते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>फल और सब्जियों के दामों पर लगेगा नियंत्रण, दाम तय करने को लेकर उपायुक्त ने दिया 10 दिनों का वक्त, उपायुक्त ने केरोसिन तेल डिपो को लेकर भी मांगी रिपोर्ट&#8221;</strong></p>
<p><strong>चंबा-</strong> फल और सब्जियों के परचून विक्रेताओं के लिए प्रशासन ने दाम तय करने की दिशा में कदम उठाते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को निर्देश जारी करते हुए 10 दिनों का समय दिया है। मंगलवार को उपायुक्त सुदेश मोख्टा की अध्यक्षता में संपन्न जिलास्तरीय सार्वजनिक वितरण कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया ।</p>
<p>उपायुक्त ने कहा कि जिले में फल और सब्जियों के दाम तय किये जाने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सहूलियत रहे और उन्हें इनके लिए अधिक दाम ना चुकाने पड़े ।उपायुक्त ने जिला नियंत्रक को निर्देश देते हुए कहा कि वह 10 दिनों के भीतर दामों को नियंत्रित करने की व्यवस्था लागू करने को लेकर आवश्यक कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू होने के बाद चंबा के मुख्य बाजार में डिजिटल स्क्रीन स्थापित करने को लेकर भी कदम उठाए जाए ताकि उपभोक्ताओं को रोज के दामों की जानकारी इसके माध्यम से मिलती रहे।</p>
<p>उपायुक्त ने यह भी कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करे कि हर महीने की 10 तारीख तक राशन की सप्लाई उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंच जाए ताकि उपभोक्ता अपना कोटा समय पर ले पाएं। उन्होंने बताया कि मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों को दिया जाने वाला राशन हर हाल में समय पर उपलब्ध हो जाना चाहिए ताकि स्कूली बच्चों को मिड डे मील को लेकर कोई परेशानी ना हो।</p>
<p>कमेटी के गैर सरकारी सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर उपायुक्त ने जिला नियंत्रक को निर्देश देते हुए कहा कि चंबा शहर के सुल्तानपुर क्षेत्र में केरोसीन तेल के जिन तीन डिपो धारकों की बात कही गई है उस मामले की छानबीन कर के रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उपायुक्त ने कहा कि 1 जून से लेकर 20 अक्टूबर तक जिले में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को 13 करोड़ 92 लाख रुपए की आवश्यक वस्तुएं मुहैया करवाई गई है ।उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया की जिले में विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को चाक-चौबंद करने की जरूरत है ।</p>
<p>उपायुक्त ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में राशन का कोटा निर्धारित मात्रा में समय पर उपभोक्ताओं को मिल जाना चाहिए। खाद्य ,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम इस दिशा में निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें। खच्चरों पर सामान ढोए जाने के भाडे में बढ़ोतरी करने के मुद्दे पर भी उपायुक्त ने जिला नियंत्रक को निर्देश देते हुए कहा कि वह वृद्धि की प्रतिशतता के प्रस्ताव को व्यवहारिक पहलुओं के मद्देनजर तैयार करके कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि जिले में खच्चरों से सामान ढोए जाने के मौजूदा भाड़े में बदलाव किया जा सके।</p>
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		<title>अब त्यौहारी सीजन के दौरान बिना रेट लिस्ट के मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे कारोबारी, छापेमारी के लिए गठित की जाएंगी टीमें</title>
		<link>https://hindi.himachalwatcher.com/2016/10/14/rate-list-for-sweet-shops-in-himachal-mandatory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[हिमाचल वॉचर]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 14:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[शिमला]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Grievance]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Season]]></category>
		<category><![CDATA[HP Food and Civil Supplies Department]]></category>
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		<category><![CDATA[Shimla Sweet Sellers]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>शिमला- त्यौहारी सीजन के दौरान मिठाई कारोबारी अब बिना रेट लिस्ट के मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। मिठाई बेचने वाले सभी कारोबारियों को अब मिठाइयों की रेट लिस्ट लगाना आवश्यक है और बिना रेट लिस्ट के मिठाइयां बेचने वाले कारोबारियों पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कड़ी निगरानी रहेगी। सीजन के दौरान राजधानी सहित दर्जनों [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>शिमला-</strong>  त्यौहारी सीजन के दौरान मिठाई कारोबारी अब बिना रेट लिस्ट के मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। मिठाई बेचने वाले सभी कारोबारियों को अब मिठाइयों की रेट लिस्ट लगाना आवश्यक है और बिना रेट लिस्ट के मिठाइयां बेचने वाले कारोबारियों पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कड़ी निगरानी रहेगी। </p>
<p>सीजन के दौरान राजधानी सहित दर्जनों स्थानों पर बाहरी राज्यों से पैकेट बंद मिठाइयां आती हैं और हर स्टेशन पर एक तरह की मिठाई के अलग-अलग दाम ग्राहकों से वसूल किए जाते हैं जिसको लेकर विभाग द्वारा अब निगरानी की जाएगी। विभाग द्वारा इस दौरान प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी के लिए टीमें गठित की जाएंगी ताकि सीजन के दौरान जनता को महंगाई की मार से बचाया जा सके। </p>
<p>इसके साथ ही सीजन के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाली कई प्रकार की मिठाइयों में अधिक लाभ कमाने के लिए मिलावट भी की जाती है जिस पर विभाग द्वारा संबंधित विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। </p>
<p><strong>नैट वेट पर ही बेची जा सकेंगी मिठाइयां</strong></p>
<p>अधिकतर कारोबारियों द्वारा मिठाई डिब्बे के साथ ही तोली जाती है जिससे कारोबारियों को अच्छा लाभ होता है लेकिन इससे जनता को नुक्सान होता है। एक किलो मिठाई खरीदने पर उसे करीब 100 ग्राम के डिब्बे में ग्राहक को दिया जाता है। </p>
<p>अधिकतर बड़े स्तर के कई होटलों में तो मिठाई नैट वेट के साथ दी जाती है लेकिन कई कारोबारियों द्वारा डिब्बे के साथ ही मिठाई को तोला जाता है जिससे वह मिठाई ग्राहक को और भी महंगी पड़ती है। ऐसे में विभाग ने नैट वेट पर मिठाई बेचने के निर्देश दिए हैं। </p>
<p>Photo: guidetripcomdelhitour/Representational </p>
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		<title>अब सब्जी व फल विक्रेताओं को 3 फुट लम्बे व 2 फुट चौडे बोर्ड पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य</title>
		<link>https://hindi.himachalwatcher.com/2016/10/05/himachal-vegetable-vendor-rate-list-display-rules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[हिमाचल वॉचर]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 11:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ऊना]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Himachal Vegetable Vendors]]></category>
		<category><![CDATA[HP Food and Civil Supplies Dept]]></category>
		<category><![CDATA[Una]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>किसी भी शिकायत एवं सुझाव के लिए कार्यालय जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना के दूरभाष नम्बर 01975-226016 पर संपर्क कर सकते हैं। ऊना- अब उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सभी विक्रेताओं को रेट लिस्ट को तीन फुट लम्बे व दो फुट चौडे बोर्ड में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करना होगा ताकि उस [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>किसी भी शिकायत एवं सुझाव के लिए कार्यालय जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना के दूरभाष नम्बर 01975-226016 पर संपर्क कर सकते हैं।<br />
</strong></p>
<p><strong>ऊना-</strong> अब उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सभी विक्रेताओं को रेट लिस्ट को तीन फुट लम्बे व दो फुट चौडे बोर्ड में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करना होगा ताकि उस पर लिखे रेट ग्राहकों द्वारा स्पष्ट रुप से पढ़े जा सकें। इस निर्देश के अन्तर्गत जिला ऊना के सभी फल व सब्जी विक्रेता जिसमें रिटेल, दुकान, रेहडी, गाडी या सब्जी मंडी वाले शामिल हैं!</p>
<p>निर्देश जारी करते हुए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले लक्ष्मण सिंह कनेट ने बताया कि विभाग द्वारा सब्जी एवं फलों की दुकानों पर रेट लिस्ट एवं सही मूल्य पर सब्जी बिकने के निरीक्षण का अभियान चलाया हुआ है जिसके माध्यम से ध्यान में आया है कि सब्जी व फल विक्रेताओं द्वारा रेट लिस्ट छोटे से कागज पर लिख कर लगा दी जाती है जो अक्सर ग्राहकों को ठीक ढंग से नजर नहीं आती। इससे रेट लिस्ट को प्रदर्शित करने का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। </p>
<p>डीएफएससी ने बताया कि अब विभाग द्वारा निरीक्षकों के माध्यम से रेट लिस्ट का समरूप प्रारूप सभी दुकानदारों में बांटा जाएगा तथा जिसमें स्कैच से रेट लिस्ट लिखी जाएगी तथा इसके नीचे दिनांक एवं दुकानदार के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होंगें। साथ ही रेट लिस्ट बोर्ड को दुकानदार अपनी दुकान में ऐसी जगह लगाना सुनिश्चित करें जहां पर यह आसानी से सभी उपभोक्ताओं को नजर आ सके।</p>
<p>जिला के सभी फल व सब्जी विक्रेताओं के पास सब्जी एवं फलों के खरीद के बिल दुकान पर उपलब्ध होना अनिवार्य है। इसके आधार पर ही दुकानदार इस खरीद मूल्य में अपने खर्च जोडक़र फलों एवं ठोस सब्जियों (आलू, अदरक, अरबी व प्याज) पर अधिकतम 15 प्रतिशत मार्जिन ले सकता है। </p>
<p>अन्य सब्जियों पर अधिकतम 20 प्रतिशत मार्जिन ले सकता है तथा हरी पत्तेदार सब्जियों (पालक, साग) पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक मार्जिन ले सकता है। उन्होंने बताया कि इससे अधिक मार्जिन वसूल करने पर दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।</p>
<p>डीएफएसी ने इस संबंध में सभी से सहयोग की अपेक्षा की है तथा किसी भी शिकायत एवं सुझाव के लिए कार्यालय जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ऊना के दूरभाष नम्बर 01975-226016 पर संपर्क कर सकते हैं।</p>
<p>The post <a href="https://hindi.himachalwatcher.com/2016/10/05/himachal-vegetable-vendor-rate-list-display-rules/">अब सब्जी व फल विक्रेताओं को 3 फुट लम्बे व 2 फुट चौडे बोर्ड पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य</a> appeared first on <a href="https://hindi.himachalwatcher.com">हिमाचल वॉचर</a>.</p>
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