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	<title>Law and Order Archives - हिमाचल वॉचर</title>
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	<description>एक सामाजिक जागृति</description>
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		<title>हिमाचल में निजी जमीन पर खैर पेड़ों की कटाई पर लोगों को मिली राहत, पढें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा</title>
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		<dc:creator><![CDATA[हिमाचल वॉचर]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 06:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्य खबरे]]></category>
		<category><![CDATA[Himachal Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Law and Order]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>शिमला : हिमाचल प्रदेश में खैर पेड़ों की कटाई को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिली है। वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में निजी भूमि पर सूखे, गिरे हुए, फफूंदग्रस्त और सड़े हुए खैर के पेड़ों की कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले ही संशोधित किया जा चुका है प्रतिबंध [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.himachalwatcher.com/2026/02/13/supreme-court-allows-khair-tree-cutting-on-private-land-in-himachal-pradesh/">हिमाचल में निजी जमीन पर खैर पेड़ों की कटाई पर लोगों को मिली राहत, पढें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा</a> appeared first on <a href="https://hindi.himachalwatcher.com">हिमाचल वॉचर</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>शिमला : हिमाचल प्रदेश में खैर पेड़ों की कटाई को लेकर लोगों को बड़ी राहत मिली है। वीरवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में निजी भूमि पर सूखे, गिरे हुए, फफूंदग्रस्त और सड़े हुए खैर के पेड़ों की कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है।</p>
<p><strong>पहले ही संशोधित किया जा चुका है प्रतिबंध</strong></p>
<p>मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कहा कि वर्ष 1996 में पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर लगाया गया प्रतिबंध 16 फरवरी 2018 और 10 मई 2023 के आदेशों के माध्यम से पहले ही संशोधित किया जा चुका है। इन आदेशों के तहत निर्धारित शर्तों के साथ खैर पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई थी।</p>
<p><strong>अनुमति न मिलने पर अदालत पहुंचे याचिकाकर्ता</strong></p>
<p>मामले में नियुक्त न्याय मित्र के. परमेश्वर ने बताया कि हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है। याचिकाकर्ताओं ने पहले जिला वन अधिकारी से सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी थी। अनुमति न मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और बाद में निजी भूमि पर ऐसे पेड़ों की कटाई को लेकर स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।</p>
<p><strong>समिति गठित करने के निर्देश</strong></p>
<p>के.परमेश्वर ने बताया कि इस तरह के पेड़ों को काटने के लिए याचिकाएं आमतौर पर सर्दियों के मौसम के बाद बड़ी संख्या में दायर की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2023 के आदेश का पालन करते हुए राज्यों को ऐसी कटाई से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश्वर सूद ने कहा कि प्रदेश में अब तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है और न ही इससे संबंधित स्पष्ट नियम बनाए गए हैं।</p>
<p><strong>निजी एजेंसियों को नहीं दिया जा सकता ठेका</strong></p>
<p>सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के आदेश में निर्देश दिया था कि खैर पेड़ों की कटाई सीधे वन विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही, कटाई का कार्य किसी भी निजी एजेंसी को ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी।</p>
<p>अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जिस क्षेत्र में कटाई की जाएगी वहां</p>
<ul>
<li>कटाई से पहले,</li>
<li>कटाई के दौरान और</li>
<li>कटाई के बाद तीनों चरणों की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए, ताकि जंगलों की वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड रखा जा सके।</li>
</ul>
<p>इसके अलावा कम से कम 25 प्रतिशत परिपक्व खैर पेड़ों को ‘मदर ट्री’ के रूप में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए थे।</p>
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		<title>जिला के बाहर से आने वाले मजदूरों, फेरीवालों व कामगारों को पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे दस्तावेज</title>
		<link>https://hindi.himachalwatcher.com/2016/10/13/police-verification-of-migrant-laborers-hawkers-in-chamba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[हिमाचल वॉचर]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 13:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[अन्य खबरे]]></category>
		<category><![CDATA[चम्बा]]></category>
		<category><![CDATA[chamba]]></category>
		<category><![CDATA[Chamba Police]]></category>
		<category><![CDATA[Law and Order]]></category>
		<category><![CDATA[Migrant Laborers]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorist Attack]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>जिला के बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों ,फेरीवालों व अन्य कामगारों को पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे अपने दस्तावेज, निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों व मकान मालिकों पर भी लागू होंगे यह आदेश चंबा- जिले की शांति भंग ना होने देने के दृष्टिगत ज़िला प्रशासन द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के तहत उपायुक्त एवं जिला [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
जिला के बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों ,फेरीवालों व अन्य कामगारों को पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे अपने दस्तावेज, निर्माण कंपनियों, ठेकेदारों व मकान मालिकों पर भी लागू होंगे यह आदेश</strong></p>
<p><strong>चंबा-</strong> जिले की शांति भंग ना होने देने के दृष्टिगत ज़िला प्रशासन द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के तहत उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी सुदेश मोख्टा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिले में चल रही विभिन्न विद्युत परियोजनाओं व अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत जिले के बाहर से आए मजदूरों, कामगारों व फेरी लगाने वालों को संबंधित पुलिस थानों में अपने फोटो सहित पहचान व निवास संबंधी विवरण जमा करवाने होंगे। </p>
<p>ऐसे लोगों को अपने मकान में किराएदार के तौर पर रखने वाले मकान मालिक, परियोजना प्रबंधन और ठेकेदार पर भी ये बाध्यता होगी कि वह उनके विवरण फोटो सहित पुलिस थाने में जमा करवायें। </p>
<p>जिला प्रशासन ने ये कदम गत 18 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उड़ी सेक्टर में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर भी उठाया है ।इस आदेश की अवहेलना की सूरत में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश समूचे जिले में 4 दिसंबर 2016 तक लागू रहेगा। जारी किए गए आदेश में पुलिस अधीक्षक चंबा को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि इस अवधि में विभिन्न पुलिस थानों में प्रवासी मजदूरों,कामगारों और फेरी लगाने वालों के पंजीकरण की रिपोर्ट भेजी जाए।</p>
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