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	<title>गुड़िया दुष्कर्म Archives - हिमाचल वॉचर</title>
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	<description>एक सामाजिक जागृति</description>
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		<title>कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी नीलू को हुई उम्र कैद, पर परिजन फैंसले से नाखुश, कहा असली गुनेहगार अभी भी बहार</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 10:03:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>शिमला- प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्या के मामले का फैसला 18 जून 2021 को सुनाया गया।  शुक्रवार को जिला एवं सत्र  न्यायधीश शिमला, राजीव भरद्वाज के कोर्ट ने दोपहर दो बजे इस मामले की सुनवाई की और नीलू चिरानी को दोषी साबित करते हुए उसे उम्र कैद की [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://hindi.himachalwatcher.com/2021/06/20/kotkhai-gudiya-case-accused-gets-life-sentence/">कोटखाई गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषी नीलू को हुई उम्र कैद, पर परिजन फैंसले से नाखुश, कहा असली गुनेहगार अभी भी बहार</a> appeared first on <a href="https://hindi.himachalwatcher.com">हिमाचल वॉचर</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>शिमला- </strong>प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में हुए गुड़िया दुष्कर्म और हत्या के मामले का फैसला 18 जून 2021 को सुनाया गया।  शुक्रवार को जिला एवं सत्र  न्यायधीश शिमला, राजीव भरद्वाज के कोर्ट ने दोपहर दो बजे इस मामले की सुनवाई की और नीलू चिरानी को दोषी साबित करते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी नीलू को 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जब यह फैसला सुनाया गया था तो उस समय दोषी नीलू भी कोर्ट में मौजूद था। इस मामले में 28 अप्रैल को ही अनिल कुमार उर्फ नीलू को दोषी करार दिया जा चुका था। अदालत का यह फैसला वारदात के चार साल के बाद आया है।</p>
<p><strong>दोषी ने मीडिया से यह कहा </strong></p>
<p>मीडिया  से बातचीत करते हुए दोषी नीलू चिरानी ने कहा है की सीबीआई ने मुझे फंसाया है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और उसने यह भी कहा की वह गुड़िया को जानता तक नहीं था। वह अपनी इस लड़ाई को उच्च न्यायालय में लेकर जायेगा। उसके परिजनों ने भी मिडिया से कहा की उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा। संगीन आरोप लगते हुए नीलू ने मीडिया से कहा कि उन्हें जाँच एजेंसी की तरफ से जान से मरने की धमकी तक दी गयी ।</p>
<p><strong>फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में करेंगे अपील</strong></p>
<p>नीलू के अधिवक्ता ने न्यायालय का फैसला आने पर कहा है की वह इस फैंसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। क्योंकि जाँच एजेंसी नीलू चिरानी के खिलाफ मौका ए वारदात पर मौजूदगी को लेकर कोई भी ठोस प्रमाण अदालत में पेश नहीं कर पाई है</p>
<p><strong>गुड़िया के परिजन फैंसले से नाखुश</strong></p>
<p>गुड़िया के परिजनों ने कहा कि चार साल के बाद भी उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। अब वह मामले को हाईकोर्ट में लेकर जाएंगे। जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक वह वह कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सारे प्रकरण का गुनहगार चिरानी नीलू को बनाकर अपना पल्लू झाड़ लिया है,क्योंकि इतने बड़े अपराध के पीछे एक व्यक्ति ला हाथ नहीं हो सकता। इस अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। और उन्होंने यह भी कहा की मामले की जांच ठीक से हुई होती तो आज असली गुनहगार सलाखों के पीछे होते। इसलिए मामले की फिर से जांच होनी चाहिए। क्योंकि असली गुनहगार आज भी बिना किसी डर के बाहर घूम रहे है।</p>
<p>यह मामला शिमला जिले के कोटखाई का है यहां 4 जुलाई 2017 को महासू स्कूल की दसवीं की छात्रा घर वापसी के दौरान अचानक लापता हो गयी थी। 5 जुलाई को उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान 6 जुलाई 2017 को 16 साल की गुड़िया की लाश नग्न अवस्था में हलाईला के जंगल में मिली थी और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। 7 जुलाई को गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी तो उसमे दुष्कर्म की पुष्टि की गयी। 10 जुलाई को सरकार ने आईजी जहूर जैदी के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था। और 11 जुलाई को चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तथा 13 जुलाई  को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 55 घंटे के भीतर मामला सुलझाने का दावा किया, और 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। 14 जुलाई को जनता काफी भड़क गयी थी, तत्तकालीन वीरभद्र सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।</p>
<p>18 जुलाई की आधी रात को पुलिस हिरासत में आरोपी सूरज की मौत हो गयी। जिसके कारण 19 जुलाई को कोटखाई थाना जनता के द्वारा फूंका गया था। केंद्र ने जब सीबीआई जांच की सिफारिश पर कोई गौर नहीं किया तो राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया  और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए तो 22 जुलाई को सीबीआई ने दिल्ली में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए तथा इस मामले की जांच शुरू की। 29 अगस्त को सीबीआई ने आइजी समेत आठ पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया था। तथा 16 नवंबर को शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 25 नवंबर को सीबीआई ने सूरज कस्टोडियल डेथ मामले पर एसआइटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने आरोपी नीलू कोटखाई से  गिरफ्तार किया था। 25 अप्रैल 2018 को-सीबीआई ने हाईकोर्ट में फाइनल स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। 29 मई को सीबीआई ने नीलू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और 28 अप्रैल 2021 को आरोपी को दोषी करार दिया गया। अब 18 जून 2021 को कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।</p>
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