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	<title>भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच Archives - हिमाचल वॉचर</title>
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	<description>एक सामाजिक जागृति</description>
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		<title>जयराम सरकार नहीं कर रही भूमि अधिग्रहण कानून लागू, प्रभावितों को नहीं मिल रहा उचित मुआवजा</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 15:11:52 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[भूमि अधिग्रहण कानून 2013]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>शिमला</strong>&#8211; हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों से राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न फोरलेन सड़कें बनाई जा रही हैं जिसमें मुख्यतः परवाणू-शिमला, किरतपुर- मनाली, मटोर-शिमला, पठानकोट-मंडी , पिंजौर-नालागढ़ , हमीरपुर–कोटली-मंडी आदि मार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 63 नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाने हेतु परियोजनाओं के प्रारूप तैयार किये जा रहे हैं। रेलवे लाइन बिछाने के लिए भानुपल्ली से बिलासपुर –लेह एवं चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के लिए भी भूमि अधिग्रहण की जा रही है तथा एअरपोर्ट निर्माण एवं विस्तार हेतु भी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है। बिजली निर्माण हेतु बांध/ टावर लाइन बिछाने के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया गया है या किया जा रहा है।</p>
<p>उपरोक्त परियोजना में भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून (पुनर्स्थापना, पुनर्वास व चार गुना मुआबजा) को हिमाचल सरकार पूर्णतः लागू नहीं कर रही है। हेैरानी की बात है कि पिछले 3 बर्ष बीत जाने के बाबजूद भी हिमाचल सरकार अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है और कानून कों लागू करने में आना-कानी कर रही है। यह कहना है भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच और किसान सभा का।</p>
<p>शनिवार को भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के सह सयोंजक परमानंद शर्मा और किसान सभा राज्य अध्यक्ष डॉ कुलदीप सिंह तंवर ने जिलाधीश शिमला के माध्यम से मुंख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने हेतु एक मांग पत्र सौंपा है।</p>
<p>किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉ कुलदीप सिंह तंवर ने मांग करते हुए कहा कि आज सात पंचायत के प्रभावित परिवार शिमला पहुँचे हैं  जिसमे चमियान,मल्याणा,पूजली,आनंदपुर,शोगी, कोट और मैहली शामिल थी।</p>
<p><strong>भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच और किसान सभा की मांगे निम्नलिखित है: </strong></p>
<ol>
<li>जयराम ठाकुर की सरकार, पुनर्स्थापना, पुनर्वास तथा भूमि अधिग्रहण, 2013 के अनुसार फैक्टर-2 (चार गुना मुआबजा) को फोर लेन व रेलवे लाइन में लागु करे</li>
<li>नये प्रोजेक्ट्स के लिए स्थान का चयन तकनीकी आधार पर सोशल इम्पैक्ट सर्वे के पश्चात ही किया जाए</li>
<li> गैर कृषि भूमि व जहां पर न्यूनतम विस्थापन हो ऐसी साइट को वरीयता दी जाए</li>
<li>स्थानीय जनता के इज़मेंट राइट्स को सुनिश्चित किया जाए</li>
<li>मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाए और मुआवजे का भुगतान अतिशीघ्र किया जाये</li>
<li>प्रस्तावित सड़क के बाहर परियोजना से प्रभावित मकानों, जमीन व बगीचे के नुकसान का मुआबजा दिया जाये</li>
<li>रोड़ प्लान के अनुसार भूमि अधिग्रहण किया जाये तथा मिट्टी डम्पिंग के स्थान तय किये जाये व पहाड की तरफ स्टेप कटिंग की जाये</li>
<li>भूमि की निशानदेही कर पक्की बुरजियाँ लगाई जाएं</li>
<li>5 मीटर कंट्रोल विड्थ व 3 मीटर टीसीपी योजना से निरस्त किया जाये</li>
</ol>
<p>मंच ने यह भी मांग की कि उच्च न्यायलय व मंडलीय न्यायलय में लंबित जमीन अधिग्रहण के मामलों की निर्धारित समय सीमा में सुनवाई कि जाये व स्थानीय लोगो को सभी परियोजनायों में 70% रोजगार सुनिश्चित किया जाये।</p>
<p>मंच ने यह भी कहा कि इसके अलावा  जिला सत्र पर समस्याओं के निवारण व परियोजना कार्यान्वयन हेतु सयुंक्त समिति गठित कि जाये जो उचित निर्णय ले सके।</p>
<p>भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने मांग की है कि उपरोक्त मुद्दों को सरकार जल्दी से सुलझाये अन्यथा अक्टूबर माह में भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, राज्य/जिला स्तरीय आन्दोलन करेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य, केंद्र सरकार व राष्ट्रीयउच्च मार्ग के अधिकारियों की होगी।</p>
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