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	<title>कोरोना कर्फ्यू Archives - हिमाचल वॉचर</title>
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	<description>एक सामाजिक जागृति</description>
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		<title>प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू समाप्त, नो मास्क,नो सर्विस रहेगी जारी,पढ़ें प्रदेश मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय</title>
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		<dc:creator><![CDATA[हिमाचल वॉचर]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 10:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्य खबरे]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>शिमला- प्रदेश में कोरोना बंदिशों में अब सरकार ने छूट देनी शुरू कर दी है। सरकार की ओर से प्रदेश में लगाया गया रात्रि कर्फ्यू भी आज समाप्त कर दिया गया हैं। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त करने का फ़ैसला लिया गया। [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>शिमला-</strong> प्रदेश में कोरोना बंदिशों में अब सरकार ने छूट देनी शुरू कर दी है। सरकार की ओर से प्रदेश में लगाया गया रात्रि कर्फ्यू भी आज समाप्त कर दिया गया हैं। </p>
<p>आज सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त करने का फ़ैसला लिया गया।</p>
<p>रात्रि कर्फ्यू हटने से अब प्रदेश में रात को भी लोग बिना किसी रोक टोक से आवाजाही कर सकेंगे। हालांकि,अभी सरकार ने नो मास्‍क नो सर्विस का नियम हिमाचल प्रदेश में जारी रखा है। </p>
<p>इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आउटडोर इंडोर में क्षमता के 50 फीसद लोग एकत्र हो सकेंगे इस पर भी फ़ैसला लिया गया है। इसके तहत सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल हैं। इन सभी तरह के कार्यक्रमों ने 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई। यह क्षमता 1000 या 2000 की भी हो सकती है। </p>
<p>वहीं बैठक में ठेकेदारों की ओर से निर्माण कार्य बंद करने के गंभीर होते मामले पर चर्चा हुई। बैठक में सरकार ने ठेकेदारों की समस्या का समाधान कर दिया जिसके बाद ठेकेदारों ने भी हड़ताल खत्‍म कर दी है। अब प्रदेश ने सभी तरह के निर्माण कार्य शुरू होंगें।</p>
<p>पढ़ें मंत्रिमण्डल के अन्य निर्णय</p>
<p>बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों व सुरक्षा दिवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।</p>
<p>बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। </p>
<p>इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग इत्यादि के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 10 हजार मीट्रिक टन प्रतिमाह और अधिकतम 20 हजार मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियन्ता, जोकि सहायक अभियन्ता के पद से कम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा।</p>
<p>मंत्रिमण्डल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज़ होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है, तो उसे प्रचलित दरों पर राॅयल्टी और राॅयल्टी के 25 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान करना होगा।</p>
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